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लापरवाही को लेकर टिकारी थानाध्यक्ष पर 2500 का जुर्माना

हरे वृक्ष काटने का मामला

सुमित कुमार मिश्रा जिला लोक शिकायत निवारण ने टिकारी थानाध्यक्ष पर परिवाद को गंभीरता से नहीं लेने और उसके लिए लापरवाही बरते जाने को लेकर धारा अधिनियम 8 के तहत 2500 रूपया का शास्ति अधिरोपण किया है। अपीलार्थी ने बताया कि यह मामला उनकी सहमति के बिना उनके भूमि से हरा पेड़ काट लिए जाने से संबंधित है। उक्त परिवादित मामले पर अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, टिकारी द्वारा विधिवत् सुनवाई करते हुए अन्तिम विनिश्चय पारित किया गया था। जिसके बाद मेरे द्वारा निचले स्तर से पारित आदेश के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी स्तर पर प्रथम अपीलवाद दायर किया गया है। प्राप्त अपीलवाद के आलोक में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 अन्तर्गत निहित प्रावधानों के तहत लोक प्राधिकार-सह-थानाध्यक्ष, टिकारी को नोटिस निर्गत कर अपीलवाद में वर्णित तथ्यों के आलोक में जाँचोपरान्त आवश्यक विधि-सम्मत कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई।परंतु प्रस्तुत परिवाद में लोक प्राधिकार-सह-थानाध्यक्ष, टिकारी के स्तर से न तो कोई प्रतिवेदन समर्पित किया गया और न ही प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने का युक्ति-युक्त कारण बताया गया। उक्त मामले में लोक प्राधिकार को सम्मन भी जारी की गई, परन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। इससे स्पष्ट है कि लोक प्राधिकार-सह-थानाध्यक्ष, टिकारी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्राप्त परिवाद के निवारण हेतु इच्छुक नहीं हैं, जो उनके स्तर से परिवाद के निवारण में बरती गई शिथिलता एवं लापरवाही को दर्शाता है, जो इस अधिनियम के अनुकूल नहीं है। इसलिए उक्त कृत्य के लिए लोक प्राधिकार-सह-थानाध्यक्ष, टिकारी के विरूद्ध इस अधिनियम की धारा 8 के तहत रू 2500/- शास्ति अधिरोपित करने की अनुशंसा करते हुए वाद की सुनवाई समाप्त की गई । आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, गया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, गया को भी भेजे जाने का निर्देश दिया गया है ताकि लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ उक्त कारवाई की जा सके।

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