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किशनगंज : पुलिस द्वारा एक ट्रक में बंधागोभी के बोरों के नीचे छुपाकर ले जा रहे भारी मात्रा में विदेशी शराब किया जप्त, एक गिरफ्तार।

कुल 1287 लीटर विदेशी शराब बरामद, वाहन सहित एक मोबाईल भी जप्त।

किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, बुधवार को चरघरिया चेक पोस्ट पर अवैध शराब के विरुद्ध एसपी के निर्देश पर जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान में कुल 1287 लीटर विदेशी शराब जप्त किया गया। गौरतलब हो कि सहायक अवर निरीक्षक अजय कुमार गुप्ता एवं सशस्त्र बल के साथ चरघरिया चेक पोस्ट पर अवैध शराब के विरूद्ध छापेमारी एवं वाहन चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी क्रम में बहादुरगंज की ओर से एक उजले रंग का छः पहिया ट्रक काफी तेजी से आ रहा था, जिसे सशस्त्र बलों के द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो वाहन चालक द्वारा ट्रक की गति तेज कर भगाने का प्रयास किया, जिसे तत्क्षण सशस्त्र बलों के सहयोग से रोका गया। ट्रक के चालक से ट्रक को तेज गति से भगाने का कारण पूछा गया तो उनके द्वारा कोई भी स्पष्ट कारण नहीं बताया, जिसके बाद ट्रक की तलाशी ली गयी तो पाया गया कि उक्त वाहन में बंधा गोभी लदा हुआ है एवं ट्रक के डाले में बंधागोभी से भरे बोरों को हटाया गया, तो पाया कि ट्रक में भारी मात्रा में शराब का कार्टून लोड किया हुआ है। तत्पश्चात् ट्रक से सभी शराब से भरे कार्टूनों को उतारा गया एवं गिनती की गयी तो इम्पीरियल ब्लू कम्पनी का 375 एम०एल का 93 कार्टून, जिसमें प्रत्येक कार्टून 24 बोतल से कुल 837 लीटर, व रॉयल चैलेंज व्हिस्की का 375 एम०एल० का 10 कार्टून, जिसमें प्रत्येक कार्टून में 24 बोतल से कुल 90 लीटर एवं मैकडोवेल्स लग्जरी व्हिस्की कम्पनी का 375 एम०एल० का 40 कार्टून, जिसमें प्रत्येक कार्टून 24 बोतल से 360 लीटर कुल 1287 लीटर विदेशी शराब पाया गया, जिसे विधिवत् जप्त किया गया। तत्पश्चात् ट्रक चालक से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम गोपाल प्रसाद सिंह, पिता-बिरेन्द्र प्रसाद सिंह सा०-गांधीनगर मसौढ़ी थाना-मसौढ़ी जिला-पटना बताया। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि ये बंधागोभी को सिल्लीगुड़ी (पं० बंगाल) में लोड कर बिरौल, जिला दरभंगा ले जा रहा हूँ। आगे इन्होंने बताये कि पकड़ाये ट्रक अशोक लेलैंड पार्टनर एस, जिसका रजिस्ट्रेशन नं०-BR01GL-5122 का मालिक खुद है। तत्पश्चात उक्त पकड़ाये गये व्यक्ति गोपाल प्रसाद सिंह को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में कोचाधामन थाना काण्ड संख्या-35/ 2023, दिनांक 01.02.2023, धारा-30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस धंधे में शामिल अन्य अभियुक्तों का पता लगाया जा रहा है।

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