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किशनगंज : राज्य निर्वाचन आयोग के नए निर्देश के आलोक में डीएम ने की नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की तैयारियों की समीक्षा।

राज्य सरकार द्वारा गठित समर्पित आयोग के प्रतिवेदन उपरांत प्रथम चरण में 18 दिसंबर को किशनगंज में होना है मतदान।

  • पदाधिकारियों को अन्तर्कोषांगीय समन्वय स्थापित कर निर्वाचन प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन करने का डीएम ने दिया निर्देश।
  • स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता: डीएम

किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, राज्य सरकार द्वारा गठित समर्पित आयोग (डेडीकेटेड कमीशन) के प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग को प्राप्त होने के उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के द्वारा घोषित नई तिथि के अंतर्गत प्रथम चरण में 18 दिसंबर को किशनगंज जिला में नगरपालिका आम चुनाव 2022 के सफल संपादन हेतु जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) श्रीकांत शास्त्री के द्वारा विभिन्न कोषांगों के नोडल और वरीय पदाधिकारी के साथ बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गई। विदित हो कि नगरपालिका आम चुनाव 2022 के सफल संपादन हेतु जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) श्रीकांत शास्त्री के द्वारा पूर्व में निर्वाचन कि अधिघोषणा के उपरांत ही विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है एवं सभी कोषांग संबंधित कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायदेश के आलोक में निर्वाचन स्थगित किए गए थे। बैठक के दौरान डीएम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना के द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार किशनगंज जिले में नगर परिषद क्षेत्र किशनगंज एवं नगर पंचायत क्षेत्र बहादुरगंज और ठाकुरगंज में मतदान दिनांक 18 दिसंबर 2022 को निर्धारित हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के द्वारा बताया गया कि मतदान ईवीएम के माध्यम से संपादित होने हैं, जिसकी कमिश्निंग प्रक्रियाधीन थी। निर्धारित मतदान तिथि को विभिन्न पदों के लिए डाले गए मतों की गणना कृषि उत्पादन एवम बाजार समिति परिसर स्थित चिन्हित मतगणना कक्षों में किया जाना है। नई तिथि के आलोक में तैयारी करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नप) श्रीकांत शास्त्री ने कार्मिक कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग, मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता, नए ईवीएम का पूर्ण हो चुका एफएलसी एवं हो रहे कमिशनिंग, मतदान कर्मियों के लिए वाहनों की व्यवस्था, कम्युनिकेशन प्लान, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, विधि-व्यवस्था संधारण, सेक्टर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, मतगणना की तैयारियाँ सहित सभी बिन्दुओं पर एक-एक कर समीक्षा की गई तथा नए परिस्थितियों के मद्देनजर जायजा लिया गया।उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि सर्वप्रथम निर्वाचन की नई तिथियों और दिशा निर्देश को सभी चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को तामिला करवा दें। पूर्व में आयोग द्वारा निर्गत अन्य दिशा निर्देश प्रभावी है। डीएम श्री शास्त्री ने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 में प्रत्येक नगरपालिका के तीन पद यथा-पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के पद पर ईवीएम द्वारा मतदान कराया जाना है। निर्वाचन प्रक्रिया का हर एक चरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन, मतदान, मतगणना सहित निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक सभी पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने अन्तर्काेषांगीय समन्वय सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन करने का निदेश दिया। डीएम ने वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी को वाहनों की आवश्यकता का आकलन कर निर्वाचन कार्य के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्मिक कोषांग के नोडल पदाधिकारी को पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक का आकलन करने का निर्देश दिया। निर्वाची पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर आदर्श मतदान केंद्र और महिला (पिंक) मतदान केंद्र तैयार करवाने का निर्देश दिया। डीएम ने प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निर्वाचन कार्य में संलग्न हर एक पदाधिकारी एवं कर्मी को पुनः प्रशिक्षण देने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण निर्वाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पदाधिकारियों एवं कर्मियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का त्रुटिरहित, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के योग्य बनाता है। डीएम ने आदर्श आचार संहिता एवं विधि-व्यवस्था संधारण पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया। डीएम ने कहा कि मतदान तिथि के दिन सुरक्षित ईवीएम के लिए अनुमंडल मुख्यालयों सहित संबंधित नगर निकायों में स्थानों को क्लस्टर के रूप में चिन्ह्ति किया जाए। क्लस्टर के रूप में चिन्ह्ति किए जाने वाले स्थानों का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि इससे संबद्ध मतदान केन्द्र पर अल्प समय में निश्चित रूप से पहुंचा जा सके। मतदान की तिथि से 48 घंटे पूर्व विधि-व्यवस्था संधारण को ध्यान में रखते हुए सेक्टर दंडाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी तथा यथेष्ट संख्या में ईवीएम मास्टर ट्रेनर को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 में प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी तथा पाँच मतदान पदाधिकारी (पी1, पी2, पी3ए, पी3बी एवं पी3सी) शामिल रहेंगे। पाँच मतदान पदाधिकारी में से एक मतदान पदाधिकारी (पी3सी) मतदान केन्द्र पर बायोमेट्रिक (फेस रिकॉग्नाइजेशन) सत्यापन संबंधी कार्य करेंगे। अतः डाटावेस में पर्याप्त संख्या में आईटी कर्मियों को शामिल किया जाना आवश्यक है। उन्होंने पीठासीन पदाधिकारी, मतदान कार्मिकों तथा गश्ती दल दंडाधिकारी-सह-संग्रह दल के मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्ति हेतु रैण्डमाइजेशन के लिए मानकों का अनुपालन करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि रैण्डमाइजेशन तकनीक से मतदान कर्मियों के चयन में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं तटस्थता सुनिश्चित किया जाएगा। डीएम ने कोविड-19 के संदर्भ में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आयोग द्वारा प्रदत्त विभिन्न पोर्टल/मोबाईल एप पर निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न गतिविधियों से संबंधित डिजिटल कार्य को ससमय करने का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि डीएम ने पूर्व में ही सभी वैध अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र/कारतूस का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण करने का निर्देश दिया था, जो संपन्न हो चुका है। डीएम श्री शास्त्री ने नगरपालिका चुनाव में उड़न दस्ता (फ्लाईंग स्क्वायड) तथा स्थैतिक निगरानी दल का मानक के अनुसार गठन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी प्रयासों को उड़न दस्ता (फ्लाईंग स्क्वायड) तथा स्थैतिक निगरानी दल द्वारा विफल किया जाएगा। डीएम ने कहा कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 171(ख) और धारा 171(ग) के अंतर्गत अपराध है। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम श्री शास्त्री ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डीएम ने मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी को ससमय मीडियाकर्मियों को प्राधिकार पत्र निर्गत करने तथा उनसे आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करवाने का निर्देश दिया। स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि नागरपालिका आम निर्वाचन 2022 का प्रचार प्रसार नगर निकाय क्षेत्र अंतर्गत अवश्य करवाए। इसी प्रकार वेबकास्टिंग, ओसीआर कोषांग को मतदान केंद्र तथा मतगणना केंद्र पर एजेंसी के माध्यम से कैमरा इंस्टॉल करवाने और कंट्रोल रूम बनवाने का निर्देश दिया गया। हेल्पलाइन कोषांग को जनपरिवाद के समाधान हेतु अवश्य कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इस बैठक में डीडीसी मनन राम, एडीएम अनुज कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रमोद कुमार राम, सभी निर्वाची पदाधिकारी, सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी, सहायक नोडल पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित रहे। उक्त जानकारी डीपीआरओ किशनगंज रंजीत कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।

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