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डीएम ने लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, मसौढ़ी के विरुद्ध पाँच हजार रुपया का अर्थदंड लगाया…

लोक शिकायत निवारण में शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगीः डीएम

त्रिलोकी नाथ प्रसाद –पटना,  जिलाधिकारी, पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा आज अपने कार्यालय-कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई और उसका निवारण किया गया। कार्य में लापरवाही के कारण लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, मसौढ़ी के विरुद्ध ₹ 5,000 का अर्थदंड अध्यारोपित किया गया।

डीएम डॉ. सिंह द्वारा आज कुल 06 मामलों की सुनवाई की गई और उसका निवारण किया गया।

दरअसल अपीलार्थी श्री बिन्देश्वर सिंह, समस्तीचक, भगवानगंज, प्रखंड-मसौढ़ी, जिला-पटना द्वारा दिनांक 16.11.2021 को अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मसौढ़ी के समक्ष वाद दायर किया गया था। अपीलार्थी की शिकायत ऑनलाईन जमाबंदी में सुधार से संबंधित है। नोटिस एवं अन्य माध्यमों से सूचना देने के बाद भी लोक प्राधिकार अंचलाधिकारी, मसौढ़ी के स्तर से परिवाद निवारण की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के क्रम में परिवादी द्वारा बताया गया कि उनकी शिकायत मौजा चिथौल के परिमार्जन से संबंधित है। परन्तु लगभग आठ महीने बीतने के बाद भी अंचलाधिकारी द्वारा अस्पष्ट एवं भ्रामक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। डीएम डॉ. सिंह ने लोक शिकायत निवारण में अभिरूचि नहीं लेने तथा कार्य के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करने के आरोप में लोक प्राधिकार अंचलाधिकारी, मसौढ़ी के विरूद्ध ₹ 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

विषयांकित मामले में डीएम डॉ. सिंह ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी को सम्पूर्ण मामले की समीक्षा कर सुस्पष्ट एवं सारगर्भित प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ उपस्थापित करने का निदेश दिया था। परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि वरीय पदाधिकारी से इस तरह के प्रतिवेदन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन्होंने विवेक की प्रयोगहीनता एवं निवारण में अभिरूचि नहीं लेने के आरोप में भूमि सुधार उप समाहर्ता से विरूद्ध कारण-पृच्छा करने का निदेश दिया है।

डीएम डॉ सिंह ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। जनहित के मामलों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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