निर्वाचक सूची में आधार को जोड़ने एवं प्रमाणीकरण हेतु स्वैच्छिक आधार पर निर्वाचकों से आधार डाटा के संग्रहण के लिए पटना जिला में 21 अगस्त को विशेष कैम्प का आयोजन हो रहा है

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गुड्डू कुमार सिंह -जिला प्रशासन ने सभी निर्वाचकों से की अपीलः अधिक-से-अधिक संख्या में मतदाता सूची में आधार संग्रहण एवं प्रमाणीकरण कार्य में रुचि लें

नए निर्वाचकों विशेषकर युवा मतदाताओं के लिए सुनहरा मौका, 17 प्लस वर्ष के युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन की सुविधा, 1 अक्टूबर को जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो रही हो वे भी अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं: डीएम

सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केन्द्र क्षेत्र में घर-घर भ्रमण करेंगे तथा आधार संग्रहण एवं प्रमाणीकरण का कार्य सम्पन्न करेंगे: डीएम

डीएम ने कहाः जागरूक मतदाता हमारे समृद्ध लोकतंत्र की रीढ़, त्रुटिहीन मतदाता सूची हमारे उन्नत प्रजातंत्र को एक नया आयाम देगा

1. निर्वाचक सूची में आधार को जोड़ने एवं प्रमाणीकरण हेतु स्वैच्छिक आधार पर निर्वाचकों से आधार डाटा के संग्रहण के लिए पटना जिला में 21 अगस्त को विशेष कैम्प का आयोजन हो रहा है।

2. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना डॉ चन्द्रशेखर सिंह ने निर्देश दिया है कि इस तिथि को सभी मतदान केन्द्र-स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने मतदान केन्द्र क्षेत्र में घर-घर भ्रमण कर गरूड़ ऐप के माध्यम से निर्वाचकों का आधार संग्रहण एवं प्रमाणीकरण का कार्य करेंगे।

3. विशेष कैम्प का आयोजन 10ः00 बजे पूर्वाहन से 04ः00 बजे अपराहन तक किया जायेगा।

4. सभी निर्वाचकों से जिला प्रशासन की अपील है कि अधिक-से-अधिक संख्या में मतदाता सूची में आधार संग्रहण एवं प्रमाणीकरण कार्य में रुचि लें एवं बीएलओ को अपेक्षित सहयोग करें।

5. डीएम डॉ. सिंह के निदेश पर उक्त अभियान के कार्य-प्रगति के अनुश्रवण हेतु संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (एईआरओ) द्वारा प्रति 10 मतदान केन्द्र पर एक पर्यवेक्षक प्रतिनियुक्त किया गया है। सभी ईआरओ/एईआरओ दिनांक 21.08.2022 को अपने-अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रांतर्गत सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए स्वयं क्षेत्र भ्रमणशील रहकर निर्वाचकों के आधार प्रमाणीकरण कार्य का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, दिनांक 22.08.2022 को 11ः00 बजे पूर्वाह्न तक जिला निर्वाचन कार्यालय, पटना में आधार संग्रहण से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि नए निर्वाचकों विशेषकर युवा मतदाताओं के लिए सुनहरा मौका है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 17 प्लस वर्ष के युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन की सुविधा दी गई है। 1 अक्टूबर, 2022 को जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो रही हो वे भी अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं।

7. एपिक-आधार लिंकिंग पर प्रकाश डालते हुए डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि आधार की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्वाचकों की पहचान स्थापित करना और निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों को अधिप्रमाणित करना है। आवेदकों की आधार संख्या के संबंध में कार्रवाई करते समय आधार (वित्तीय और अन्य रियायतें, लाभ और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 37 के तहत दिए गए उपबंध का पालन अवश्य किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आधार विवरण को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। यदि निर्वाचकों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी अपेक्षित हो, तो आधार विवरण को अनिवार्यतः हटा या ढक दिया जाएगा।

8. डीएम डॉ सिंह ने कहा कि पहले 01 जनवरी के बाद बड़ी संख्या में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को नामांकन के लिए अगले वर्ष के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी और वे बीच की अवधि में हुए चुनावों में भाग लेने में सक्षम नहीं हो पाते थे। परन्तु भारत निर्वाचन आयोग के नये प्रावधानों के अनुसार उन्हें साल में चार मौका मिलेगा।

9. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता के पंजीकरण हेतु 04(चार) अर्हता तिथियाँ निर्धारित की गई हैः प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर। नये प्रावधानों के अनुसार अब मतदाताओं को साल में चार बार मतदाता सूची में नाम शामिल करने का मौका मिलेगा। जिस तिमाही में उनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि इस प्रावधान से युवाओं का मतदाता बनना अब बहुत आसान हो गया है । 17 प्लस वर्ष के युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन की सुविधा प्राप्त हो गई है। सिर्फ 01 जनवरी की अर्हता तिथि की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं रह गई है। अब से निर्वाचक नामावली प्रत्येक तिमाही में अद्यतन की जाएगी और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की पात्रता आयु पूरी कर ली हो। पंजीकरण करवाने के बाद उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किया जाएगा। डीएम डॉ. सिंह ने आह्वान करते हुए कहा कि साल में 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर की तारीखों को जो भी नागरिक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे वो अपना नाम अगले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाता सूची में दर्ज कराएँ। उन्होंने कहा कि इसके लिए ऑनलाईन फार्म भी भरा जा सकता है अथवा बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) या वोटर सर्विस सेन्टर से सहायता ली जा सकती है और जानकारी प्राप्त की जा सकती है। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फार्म भरने की प्रक्रिया को भी काफी सरल कर दी गयी है। फार्म-6 नया मतदाता बनने के लिए, फार्म-6ख आधार से अपना मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए, फार्म-7 नाम हटाने के लिए एवं फार्म-8 मतदाता सूची में संशोधन या अपने वोटर कार्ड में बदलाव करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

10. डीएम डॉ सिंह ने कहा कि जिले में सभी विधानसभाओं में मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) द्वारा मतदाताओं से घर-घर जाकर उनके आधार नंबर प्राप्त कर उनकी प्रविष्टि एवं प्रमाणीकरण गरुड़ ऐप के माध्यम से की जा रही है। मतदाता स्वयं भी अपने आधार का प्रमाणीकरण कर सकते हैं। इसके लिए वोटर हेल्पलाइन एप तथा www.nvsp.in वेबसाइट पर जाकर स्वयं अपना एवं अपने परिवार का आधार प्रमाणीकरण आसानी से कर सकते हैं।

11. डीएम डॉ सिंह ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को पटना जिले में आधार संग्रहण एवं प्रमाणीकरण के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।

12. डीएम डॉ सिंह ने सभी ईआरओ/एईआरओ को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्वाचक सूची में आधार को जोड़ने एवं प्रमाणीकरण हेतु स्वैच्छिक आधार पर निर्वाचकों से आधार डाटा के संग्रहण के संबंध में दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस को भी इस अभियान में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया है।

13. डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि जागरूक मतदाता हमारे समृद्ध लोकतंत्र की रीढ़ हैं। त्रुटिहीन मतदाता सूची हमारे उन्नत प्रजातंत्र को एक नया आयाम देगा।