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डीएम ने पदाधिकारियों को धान अधिप्राप्ति हेतु ससमय अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने का दिया निदेश।।…

त्रिलोकी नाथ प्रसाद:- सरकार के निदेशानुसार खरीफ विपणन मौसम, 2022-23 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत पटना जिला में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान अधिप्राप्ति का कार्य दिनांक 15 नवम्बर, 2022 से प्रारंभ किया जाएगा। जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने अधिप्राप्ति कार्य के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी; जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं जिला कृषि पदाधिकारी को समय-सारणी के अनुरूप अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। उन्होंने अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति) को सरकार के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

*जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व एवं समय-सीमा का निर्धारणः-*

1. धान अधिप्राप्ति कार्य चरणबद्ध तरीके से दिनांक 31 मार्च, 2023 तक पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से किया जाना है। अतः सक्षम समितियों का अंकेक्षण दिनांक 25 अक्टूबर, 2022 तक सम्पन्न करा लिया जाए।

2. समितियों में अधिप्राप्ति कार्य के पूर्व भंडारण की व्यवस्था, नमी मापक यंत्र, माप-तौल यंत्र का नवीकरण, अधिप्राप्ति कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार आदि दिनांक 29 अक्टूबर, 2022 तक निश्चित रूप से करा लिया जाए।

3. जिला टास्क फोर्स की बैठक कर सक्षम समितियों का चयन दिनांक 25 अक्टूबर, 2022 तक निश्चित रूप से कर लिया जाए।

4. सभी सक्षम चयनित समितियों को अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यक कैश क्रेडिट ऋण दिनांक 29 अक्टूबर, 2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

*जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना का दायित्व एवं समय-सीमा का निर्धारणः-*

1. खरीफ विपणन मौसम, 2022-23 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति कार्य चक्रीय व्यवस्था अंतर्गत संचालित किया जाए, जिससे राज्य खाद्य निगम द्वारा सीएमआर की प्राप्ति ससमय प्रारंभ किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि चावल मिलों के निबंधन एवं सत्यापन का कार्य दिनांक 25 अक्टूबर, 2022 तक सम्पन्न करा लिया जाए। मिल का ऑनलाईन पंजीकरण तत्काल अधिप्राप्ति हेतु वेबसाईट “epacs.bih.nic.in/food” पर ‘‘मिल रजिस्ट्रेशन लिंक’’ पर होगी। मिल का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन स्वयं मिलर द्वारा कहीं से भी किया जा सकेगा। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि मिल ऑनलाईन पंजीकरण में मिलर को कोई कठिनाई नहीं हो।

2. निबंधित चावल मिलों का चयन करते हुए चयनित सक्षम सहयोग समितियों के साथ उनकी टैगिंग दिनांक 29 अक्टूबर, 2022 तक निश्चित रूप से सम्पन्न करा लिया जाए।

3. राज्य खाद्य निगम द्वारा सीएमआर (चावल) प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि गोदामों का चयन एवं अधिसूचित करने का कार्य दिनांक 01 नवम्बर, 2022 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाए।

4. सीएमआर संग्रह केन्द्रों पर सहायक गोदाम प्रबंधक एवं गुणवत्ता नियंत्रक की समुचित व्यवस्था दिनांक 29 अक्टूबर, 2022 तक पूर्ण कर ली जाए।

डीएम डॉ. सिंह ने जिला कृषि पदाधिकारी को प्रखंडवार/पंचायतवार धान आच्छादन एवं अनुमानित उपज से संबंधित प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया है ताकि उसके आलोक में सभी प्रखंडों हेतु धान क्रय करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा सके।

विदित हो कि खरीफ विपणन मौसम, 2022-23 अंतर्गत धान एवं चावल की अधिप्राप्ति करने हेतु सरकार द्वारा *बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल अभिकरण* के रूप में नामित किया गया है।

राज्य अंतर्गत धान की अधिप्राप्ति करने हेतु राज्य अभिकरण के रूप में सहकारिता विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स)/व्यापार मंडलों को प्राधिकृत किया गया है। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किसानों से क्रमशः पंचायत/प्रखंड स्तर पर धान का क्रय किया जाएगा तथा अधिप्राप्त धान की मात्रा फोर्टिफायड चावल तैयार करने हेतु ब्लेंडरयुक्त सम्बद्ध मिलरों को हस्तगत कराते हुए उसके समतुल्य अग्रिम फोर्टिफायड चावल(यथासंभव फोर्टिफायड उसना चावल) प्राप्त कर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराया जाएगा।

*फोर्टिफायड चावल जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से वितरण करने का निदेश दिया गया है।* साथ ही उक्त फोर्टिफायड चावल की गुणवत्ता आदि की जाँच हेतु विहित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में पैक्स/व्यापार मंडलों के द्वारा अधिप्राप्त धान के समतुल्य तैयार फोर्टिफायड चावल की प्राप्ति विहित प्रक्रिया के अनुरूप जाँचोपरान्त गोदामों में जमा किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।

*खरीफ विपणन मौसम, 2022-23 अंतर्गत धान के साधारण एवं ग्रेड-ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नवत् निर्धारित हैः-*

1. साधारण धान- रुपया 2,040 प्रति क्विंटल

2. धान (ग्रेड-‘ए’)- रुपया 2,060 प्रति क्विंटल

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कराने हेतु *धान अधिप्राप्ति एक महत्वपूर्ण योजना है*। कृषकों को आपात बिक्री से बचाने में अधिप्राप्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का *प्रत्यक्ष लाभ* प्राप्त होता है। धान की अधिप्राप्ति विशेष व्यवस्था के तहत *विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना* अंतर्गत संचालित हो रही है। धान अधिप्राप्ति के लिए *पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल* द्वारा धान अधिप्राप्ति हेतु क्रय केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। पैक्स एवं व्यापार मंडल अधिप्राप्ति किए गए धान की मिलिंग कराकर केवल तैयार सीएमआर (चावल) नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के सीएमआर संग्रहण केन्द्रों पर जमा करेंगे। उक्त प्राप्त सीएमआर (चावल) का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में *खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार के अन्य कल्याणकारी योजनांतर्गत* किया जाएगा।

डीएम डॉ. सिंह ने सभी सम्बद्ध पदाधिकारियों को धान अधिप्राप्ति हेतु अग्रिम तैयारी ससमय सुनिश्चित करने का निदेश दिया है।

 

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