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पटना : बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, धमकी वाले ऑडियो मामले में मिली जमानत..

पटना/डेस्क, मोकामा के निर्दलीय और बाहुबली विधायक अनंत सिंह के लिए राहत की खबर है।बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पंडारक मामले में पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।मोकामा विधायक अनंत सिंह को वायरल ऑडियो मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी है।गौरतलब है कि पंडारक मामले में विधायक को छोड़कर अन्य अभियुक्तों गोलू कुमार, लल्लू मुखिया, रणवीर यादव और पुरूषोतम कुमार उर्फ़ चंदन सिंह को पहले ही पटना हाई कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है और आज इस मामले में विधायक अनंत सिंह को भी जमानत दे दी गई।पटना हाईकोर्ट ने बाढ़ वाले मामले में अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।

घर से मिला था एके-47

बिहार के सियासी गलियारे में छोटे सरकार के नाम से मशहूर बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।इस मामले में उनकी जमानत को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।पिछले साल बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास बाढ़ के लदमा में छापेमारी के दौरान पुलिस को एके-47 राइफल समेत कई आपत्तिजनक हथियार और विस्फोटक मिले थे जिसके बाद कई मामलों में केस दर्ज किया गया था।इसी मामले में विधायक के ऊपर आतंकवाद विरोधी कानून-गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम’ यानी कि यूएपीए एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।

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