किशनगंज में 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालान मामलों का होगा निपटारा
किशनगंज,07मई(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार 9 मई 2026 को किशनगंज में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में ट्रैफिक चालान सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के अध्यक्ष सुशांत कुमार सिंह के निर्देश पर इस बार ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों की सुनवाई व्यवहार न्यायालय परिसर के बजाय शहीद अशफाकउल्लाह खां स्टेडियम, खगड़ा में की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य आम लोगों को भीड़भाड़ और असुविधा से बचाना है, ताकि वाहन मालिक आसानी से अपने लंबित चालानों का निपटारा कर सकें।
इस लोक अदालत में बिहार सरकार की “वन टाइम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट स्कीम 2026” का लाभ भी वाहन मालिकों को मिलेगा। योजना के तहत 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालान एवं अन्य ट्रैफिक जुर्मानों में विशेष छूट मिलने की संभावना है। इससे वाहन स्वामी कम राशि जमा कर अपने मामलों का निपटारा कर सकेंगे।
राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई, शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। ट्रैफिक मामलों की सुनवाई शहीद अशफाकउल्लाह खां स्टेडियम, खगड़ा में होगी, जबकि अन्य मामलों की सुनवाई व्यवहार न्यायालय परिसर में की जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने जिलेवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत में आपसी सहमति से होने वाले फैसले अंतिम होते हैं और इनके खिलाफ किसी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती। इससे लोगों के समय और धन दोनों की बचत होती है।
प्रशासन ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहन से संबंधित आवश्यक कागजात एवं पहचान पत्र साथ लेकर आएं, ताकि मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार की परेशानी या देरी न हो।



