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किशनगंज : शराब पीने मामले में एडीजे-4 ने न्यायालय में एक आरोपित को 50 हजार रुपये की आर्थिक दंड की सुनाई सजा।
किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, उत्पाद अधिनियम के तहत शराब पीने मामले में एडीजे-4 सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद-2 के न्यायालय में शुक्रवार को एक आरोपित को न्यायालय ने 50 हजार रुपये की आर्थिक दंड की सजा सुनाई। वर्ष 2016 के नवंबर को उत्पाद उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने शराब पीकर नशे की हालत में खगड़ा चावल मंडी से अजय कुमार पासवान पिता स्व. मोती पासवान सा०-लाईन मोहल्ला निवासी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही मामला न्यायालय में चल रहा था। गुरुवार को एडीजे-4 सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद-2 विवेक भारद्वाज के न्यायालय में के समक्ष आरोपित ने अपने दोष स्वीकारते हुए आर्थिक दंड की राशि 50 हजार रुपये जमा किया। मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक प्रणव कुमार एवं डीपीओ श्याम देव ने दी।