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जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शुक्रवार को द्वितीय अपील की सुनवाई अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में की। कुल 29 मामलों में से 13 मामलों का निष्पादन किया गया तथा 16 मामले की सुनवाई हेतु आगे की तिथि निर्धारित की गई।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद:-आज की सुनवाई में जिला समन्वयक, स्वच्छता को ₹2000 तथा अंचलाधिकारी फुलवारी शरीफ को भी ₹2000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। प्रमुख मामले निम्नवत हैं-

1/शिव कुमारी देवी, फुलवारी शरीफ ने शौचालय के भुगतान हेतु द्वितीय अपील में आवेदन दिया था जिसकी सुनवाई के क्रम में लोक प्राधिकार के रूप में जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति ना तो उपस्थित हुए एवं न ही स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित किया गया। तदनुसार जिलाधिकारी ने परिवादी के मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिनियम के तहत₹2000 का अर्थदंड लगाया गया। साथ ही परिवादी के मामले को गंभीरता से लेने तथा नियमानुसार कार्रवाई कर स्पष्ट प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया।
2/सुनील कुमार सिंह फुलवारी शरीफ के ऑनलाइन दाखिल खारिज मामले में अंचलाधिकारी फुलवारी शरीफ द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं करने तथा सुनवाई में लोक प्राधिकार के भाग नहीं लेने एवं स्पष्ट प्रतिवेदन के अभाव में अंचलाधिकारी फुलवारी शरीफ को ₹2000 अर्थदंड किया गया।

जिलाधिकारी द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने तथा परिवादी को न्याय देने हेतु सतत रूप से प्रत्येक शुक्रवार को नियमित सुनवाई की जाती है तथा दोनों पक्षों की वस्तुस्थिति से अवगत होकर नियमानुकूल आदेश पारित किए जाते हैं।

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