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किशनगंज : पोक्सो मामले में दोषी को पांच साल की सजा, 40 हजार जुर्माना

किशनगंज,18मई(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने नाबालिग के अपहरण और छेड़खानी के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।

जानकारी के अनुसार पोठिया थाना क्षेत्र निवासी आरोपी अनारुल उर्फ अमेरुल उर्फ छोटन के खिलाफ पोठिया थाना कांड संख्या 92/24 तथा पोक्सो वाद संख्या 33/24 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी पर नाबालिग का अपहरण कर जबरन छेड़खानी करने का आरोप था। मामले की सुनवाई अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम की अदालत में चल रही थी।

सोमवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने आरोपी को पोक्सो अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में दोषी पाया। विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने सजा के बिंदु पर अदालत में प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को पांच वर्षों के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

वहीं अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि पीड़िता को मुआवजे के रूप में 50 हजार रुपये का भुगतान किया जाए। अदालत के इस फैसले को पोक्सो मामलों में त्वरित न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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