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किशनगंज : कल्याण बोर्ड में निबंधित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित।

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित महिला मजदूर को मिलता है मातृत्व लाभ।

  • निबंधित मजदूर के बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलती है राशि।
  • औजार क्रय हेतु मिलेगा 15 हजार।

किशनगंज, 30 अप्रैल (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित है। रविवार को डीपीआरओ किशनगंज रंजीत कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंधित महिला निर्माण कामगार को प्रथम दो प्रसवों के लिए प्रसव की तिथि को राज्य सरकार द्वारा अकुशल कामगार हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से 90 दिनों के मजदूरी के समतुल्य राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि निबंधित निर्माण कामगारों के पुत्र एवं पुत्री को आई.आई.टी./आई.आई.एम तथा एम्स जैसे सरकारी उत्कृष्ट संस्थाओं में दाखिला होने पर पूरा ट्यूशन फीस वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है। बी.टेक अथवा समकक्ष कोर्स के लिए सरकारी संस्थान में दाखिला होने पर एकमुश्त 20 हजार रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। वही सरकारी पॉलिटेक्निक नर्सिंग या समकक्ष डिप्लोमा कोर्स के अध्ययन के लिए एकमुश्त 10 हजार तथा सरकारी आई.टी.आई. या समकक्ष के लिए 05 हजार रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। निबंधित निर्माण कामगारों के अधिकतम दो संतानों को प्रतिवर्ष बिहार राज्य के अधीन किसी भी बोर्ड अथवा संचालित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 25 हजार रुपये, 70 प्रतिशत से 77.99 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने पर 15 हजार रुपये तथा 60 प्रतिशत से 69.99 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने पर 10 हजार रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा। डीपीआरओ रंजीत कुमार ने बताया कि निबंधित निर्माण मजदूर को कौशल उन्नयन के तहत औजार क्रय हेतु 15 हजार रुपये, भवन मरम्मति हेतु 20 हजार रुपये, असाध्य रोग के चिकित्सा हेतु उस रोग में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के समतुल्य राशि तथा वार्षिक चिकित्सा सहायता के रूप में प्रति वर्ष 03 हजार रुपये, दाह संस्कार हेतु 05 हजार रुपये, लकवा, कुष्ठ रोग, टी.वी. अथवा दुर्घटना आदि में स्थाई विकलांगता की स्थिति में 1000 रूपये प्रतिमाह तथा स्थाई पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में एक मुश्त 75 हजार रुपये एवं आंशिक निःशक्तता की स्थिति में 50 हजार रुपये प्रदान किया जाता है। निबंधित पुरुष कामगार जिनकी पत्नी बोर्ड में निबंधित नहीं हो, को उनकी पत्नी के प्रथम दो प्रसवों के लिए 06 हजार रुपये प्रति प्रसव की दर से प्रदान किया जाता है, वस्त्र क्रय हेतु 2500 रुपये एकमुश्त प्रदान किया जाता है। डीपीआरओ रंजीत कुमार ने बताया कि डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निर्माण मजदूरों के निबंधन और अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने हेतु पिछले दिनों सभी प्रखंड में आयोजित प्रशासन आपके द्वार शिविर में विशेष अभियान चलवा कर जन जागरूकता के साथ निबंधन करवाया गया। उन्होंने अपील किया है कि निर्माण मजदूर अपने अधिकार को जाने और इसका फायदा लें।

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