किशनगंज : 12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी

किशनगंज, 24 अगस्त (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर आगामी 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर, किशनगंज में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसके तहत विधिक जागरूकता अभियान चलाने के साथ संबंधित अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं अन्य हितधारकों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं।
इसी क्रम में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ओम शंकर ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष व सचिव, जिला अभियोजन पदाधिकारी एवं अन्य अभियोजन पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में अधिक से अधिक शमनीय मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। सचिव ने अधिवक्ताओं से पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से विवादों का समाधान कराने के लिए प्रेरित करने की अपील की।
इससे पूर्व बीते शुक्रवार को जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ भी बैठक हुई थी। इसमें संबंधित मामलों के नोटिस का शत-प्रतिशत तामिला सुनिश्चित करने तथा आम लोगों के बीच लोक अदालत को लेकर जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया गया। सचिव ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य आम लोगों को सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है।आपसी सहमति से होने वाले फैसले अंतिम होते हैं और उनके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं होता। इससे पक्षकारों के समय और धन दोनों की बचत होती है।
लोक अदालत में आपराधिक समझौता योग्य मामले, चेक बाउंस से जुड़े एनआई एक्ट की धारा 138 के मामले, मनी रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा, समझौता योग्य यातायात चालान, श्रम विवाद, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के विवाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, सेवा व पेंशन संबंधी मामले तथा किराया, निषेधाज्ञा, सहज अधिकार और विशिष्ट प्रदर्शन सहित अन्य सिविल मामलों का निपटारा किया जा सकता है।



