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किशनगंज : ठाकुरगंज अंतर्गत अररिया-गलगलिया रेलवे लाइन की अधिग्रहित भूमि का डीएम ने किया निरीक्षण।

ठाकुरगंज भ्रमण के दौरान फूड प्रोसेसिंग प्लांट के निमित किया क्षेत्र भ्रमण।किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, जिले ठाकुरगंज के पौआखाली थाना अंतर्गत ताराबाड़ी के नजदीक निर्माणाधीन न्यू रेलवे जीबी लाइन के समीप अवस्थित कब्रिस्तान सर्व साधारण आम की भूमि पर से रेलवे लाइन गुजरना है। जिसके निर्माण कार्य में विगत कई माह से स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था। मामले को लेकर जिलाधिकारी, श्रीकांत शास्त्री काफी सख्त है। उल्लेखनीय है कि पंचायत पौआखली अंतर्गत थाना नंबर 221 ताराबारी, खाता नंबर 604 बिहार सरकार सर्व साधारण किस्म जमीन का कब्रिस्तान खेसरा 140, 141, 142, 143, 144 कुल रकबा 0.39 डिसमिल (लगभग) न्यू जीबी रेलवे लाइन अररिया-गलगलिया के निर्माण हेतु चिन्हित है। रविवार पूर्वाह्न 11 बजे उक्त स्थल का निरीक्षण हेतु डीएम, श्रीकांत शास्त्री ठाकुरगंज पहुंचे। विवाद के मद्देनजर स्थलीय निरीक्षण डीएम, श्रीकांत शास्त्री ने किया। इनके साथ एसडीएम अमिताभ कुमार गुप्ता, भू-अर्जन पदाधिकारी, एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी, सीओ ठाकुरगंज, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी ठाकुरगंज, राजस्व पदाधिकारी ठाकुरगंज के साथ साथ रेलवे के पदाधिकारियो की उपस्थिति रही। सभी पदाधिकारियों द्वारा मौके पर स्थानीय ग्रामीणों समेत उपस्थित पूर्व मुखिया प्रतिनिधि पौआखाली, अहमद हुसैन उर्फ लल्लु एवं अन्य से बातचीत कर समस्या का निराकरण किया गया और प्रोजेक्ट को निर्बाध जारी रखने का निर्देश दिए। साथ ही, साथ रेलवे के पदाधिकारियों को निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दे दिया गया। तत्पश्चात डीएम द्वारा ठाकुरगंज अंतर्गत थाना क़ुर्लिकोट अंतर्गत फ़ूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए चिन्हित निजी जमीन का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं उपस्थित पदाधिकारियों को विवाद के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया। गौरतलब हो कि मौजा चुरली थाना 14, रैयती जमीन, जिसमे डीड नंबर 3155 और 3156 कुल 206.5 डेसिमल जमीन का मामला है, जमीन विक्रेता विकास कुमार हैं। उनकी जमीन खाता 113 , खेसरा 61 और 62 जहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगना है। वहा माघो और उनके वंशावली और अन्य चार पांच लोगो द्वारा कथित रूप से जमीन का विवाद उत्पन्न करने एवं रंगदारी का मामला का मुद्दा लाया गया। डीएम ने कुर्लीकोट थानेदार एवं ठाकुरगंज अंचल आधिकारी को निर्देश दिया गया कि मामला का गहन छानबीन करके शीघ्र समाधान किया जाए।

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