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किशनगंज : पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में दोषी को आजीवन कारावास

किशनगंज,29अप्रैल(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, पोक्सो अधिनियम से जुड़े एक अहम मामले में अनन्य विशेष न्यायाधीश दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने बुधवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कोचाधामन थाना क्षेत्र के बहीचाकुट्टी निवासी मोहम्मद आदिल को पोक्सो अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।

अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले में विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने सजा के बिंदु पर प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

गौरतलब है कि इस संबंध में दो वर्ष पूर्व कोचाधामन थाना कांड संख्या 280/22 एवं पोक्सो वाद संख्या 24/23 के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही थी। इसी मामले में एक अन्य आरोपी मोहम्मद जाकिर को भी जनवरी 2025 में पोक्सो एवं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

साथ ही उस समय पीड़िता को सरकार की ओर से 7 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया गया था।

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