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किशनगंज : मुख्य परिवहन अभिकर्ता के कार्य को लेकर निकाली गयी निविदा में धांधली, ब्लैक लिस्टेड व अनफिट वाहनो की सूची देने का लगा आरोप।

दोनों अभिकर्ताओं के द्वारा संविदा लेने के लिए कुछ ब्लैक लिस्टेड ट्रकों की सूची दी बावजूद उन्हें दे दिया गया संविदा, उच्च स्तरीय जांच का विषय।

  • एसएफसी में मुख्य परिवहन अभिकर्ता के कार्य की निविदा में दिन दहाड़े धांधली, ब्लैक लिस्टेड व अनफिट वाहनों की सूची से निविदा लेने का लगा आरोप, डीएम से की जांच की मांग।

किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, बिहार राज्य खाद्य निगम किशनगंज जिला अंतर्गत मुख्य परिवहन अभिकर्ता के कार्य को लेकर निकाली गयी निविदा में धांधली और अवैध रूप से संविदा आवंटन के आरोपों का मामला तूल पकड़ रहा है। निविदा में धांधली और अनियमितता को लेकर डीएम कार्यालय में शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार सिंह ने आवेदन दिया था। जिसके बाद डीएम ने आरोपों को लेकर जांच के आदेश दे दिये हैं। आवेदक ने आरोप लगाया है कि अभिकताओं ने संविदा लेने में जो कागजात लगाया था वह फर्जी और त्रुटि पूर्ण था। इसके बावजूद उन्हें संविदा दे दी गयी। दरअसल संविदा में काफी गंभीर है, जिसमें दोनों अभिकर्ताओं के द्वारा संविदा लेने के लिए कुछ ब्लैक लिस्टेड ट्रकों की सूची दी गयी है। साथ ही 30 से 43 वर्ष पुराने वाहनों को भी सूची में डाला गया है। यह सवालों के घेरे में है। इतना ही नहीं एमवीआई पूर्णिया का हस्ताक्षर भी भिन्न होने का आरोप लगाया गया है की एक ही अभिकर्ता को पिछले 13 सालों से संविदा मिलने सहित कई अन्य आरोपी भी लगाये गए है। मामले को लेकर शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार सिंह ने डीएम को जो आवेदन दिया है उसमें कई गंभीर आरोप लगाये हैं। उन्होंने आवेदन में बताया है कि संविदा संख्या एनआईटी 01/22-23 मैं दो अभिकर्ताओं को चयनित किया गया है, जिसमें मो० इमरान व तनवीर अहमद शामिल है। उन्होंने बताया कि कुछ ट्रक द्वारा संविदा के कई नियमों का भी उल्लंघन किया गया है और पूर्व की तरह एमबीआई की बजाय डीटीओ के द्वारा अभिप्रमाणित किया गया है। वहीं कई ट्रक जो ब्लैक लिस्टेड हैं। उनके फिटनेस का नवीनीकरण नहीं किया गया है। अभिषेक सिंह ने मामले को लेकर डीएम से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। जांच की मांग को लेकर शिकायतकर्ता ने सचिव बिहार राज्य फूड एंड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन, आयुक्त पूर्णिया, डीएम किशनगंज, डीडीसी, एडीएम, डीटीओ, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सहित अन्य को आवेदन दिया है। वही बिहार राज्य खाद्य निगम एवं सिविल सप्लाईज के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर संजीव कुमार ने निविदा में त्रुटि के आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए बताया कि शिकायतकर्ता को निविदा नहीं मिली, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे है। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में आया है और संबंधित विभाग को जांच के आदेश दिए गए है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य बाते :

  • संविदा सं०-NIT No-01/2022-23 है कि उपरोक्त निविदा से चयनित अभिकर्त्ता मो० इमरान एवं तनवीर अहमद के द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज फर्जी एवं त्रुटिपूर्ण है, जिसकी जानकारी आवेदक को सुचना के अधिकार में माँगे गए सुचना का ब्यौरा एवं उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से हुई।
  • अभिकर्त्ता तनवरी अहमद द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में पायी गई त्रुटियों का संछिप्त विवरण-कि मुख्य ट्रक सं०-NL OD-9162 के फिटनेस, प्रदुशन एवं इन्सोरेन्स के कागजात में अभिकर्त्ता के साथ-साथ MVI का अटेस्टेड हस्ताक्षर संविदा का क्लॉज़ No-ix के तहत होना चाहिए था लेकिन उपरोक्त दस्तावेज में D.T.O किशनगंज का अटेस्टेड हस्ताक्षर है जो संविदा के क्लॉज़ ix के विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है।
  • मुख्य ट्रक सं०- WB 59-0794, 33 वर्ष 09 माह पूराना वाहन है। जिसका फिटनेश कागजात में संविदा Clause ix का भी उल्लंघन किया है और पूर्व की तरह MVI के बजाय D.T.O के द्वारा अटेस्टेड किया गया है एवं ऐसे पूराने वाहन का फिटनेश कागजात रिन्यूअल का आधार क्या है यह भी संदेह के घेरे में आता है।
  • मुख्य ट्रक सं०-WB 73-3605, 30 वर्ष 06 माह पूराना वाहन है। मुख्य ट्रक सं०-WB 73-3605, 30 वर्ष 06 माह पूराना वाहन है इसका भी फिटनेश सर्टिफिकेट भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कागजात रिन्यूअल भी संदिग्ध प्रतीत होता है। क्लॉज़ ix के तहत 30 ट्रक का मुल कागजात एवं लीज एग्रीमेन्ट को प्रस्तुत करना था लेकिन अभिकर्त्तागण द्वारा प्रस्तुत ट्रक का कागजात का अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि संविदा में दिये गए उक्त वाहन मे से ट्रक सं०-BR 06GA-2913, WB 59A-7600, WB 59-743, ब्लैक लिस्टेड वाहन है। NL 08A-2347 WB 59A-9115, WB 59B-4385, BR 06GA- 3519, BR 11A-0751, BR 11C-7475, WB 59A-2953, WB 73C-9337 का फिटनेश कागजात की अवधी समाप्त हो चुकी है जो संविदा में उक्त दस्तावेज को दाखिल करने के पूर्व एवं आज तक फिटनेश रिन्यूअल नहीं किया गया है।
  • अभिकर्ता मो० इमरान के दस्तावेज में पायी गई त्रुटियों का संछिप्त विवरण यह है कि प्रस्तुत मुख्य ट्रक सं०-BR 11A-5041, BR 11-8889, BR 11K-6201, BR11A- 9525, BR 11C-3747 जो क्रमशः 26 वर्ष 5 महीना, 20 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष एवं 31 वर्ष 05 महीना पूराना वाहन है। जिसका फिटनेस कागजात का रिन्यूअल का संदिग्ध गैर वैधानिक तरीके से बनाया गया जो संविदा के क्लॉज़ के विपरीत है जिसका भौतिक सत्यापन गैर वैधानिक तरीके से किया गया है।

गौरतलब हो कि संविदा के क्लॉज़ ix के तहत 30 ट्रक का मुल कागजात एवं लीज एग्रीमेन्ट को प्रस्तुत करना था लेकिन अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत कागजात के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि ट्रक सं०-WB 59A-1119 एवं WB 73B-7270 वाहन है। लीज पर दिये गये अन्य वाहन जिसका ट्रक सं०-BR 39A-8193 WB 91-2127, WB 59A-6684, BHK 1505, BR 37F-3837, BR 37E-2321, BR 11B-5510, BR 39-6991, BR 11D-7853, BR 11C-7460, WB 59-7219, WB 23A-1002, JH 09C-0739, JH 11D-6933 का फिटनेश संविदा के नोटिफिकेशन से अब तक फेल है और उपरोक्त वाहनों के विवरण मे से ट्रक सं०-BHK-1505 एवं BR 37E-2321 क्रमशः 39 वर्ष 11 महीना एवं 43 वर्ष पुराना वाहन है तो उक्त वाहन का फिटनेश का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

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