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सारण जिले के सभी विद्यालयों में पाठन-पाठन का कार्य प्रातः 10:00 बजे प्रातः से लेकर 3:00 ई तक ही संचालित किया जा सकता है-जिला दंडाधिकारी सारण

सारण जिले के सभी विद्यालयों में पाठन-पाठन का कार्य प्रातः 10:00 बजे प्रातः से लेकर 3:00 ई तक ही संचालित किया जा सकता है-जिला दंडाधिकारी सारण
19जनवरी 2023-कड़ाके की ठंड एवं शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए जिला दंडाधिकारी सारण श्री राजेश मीणा ने जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों के संचालन हेतु समय निर्धारण करने के संबंध में जारी किया है।आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में अपूर्णता कार्य 10:00 बजे प्रातः से लेकर 3:00 ईव तक ही संचालित की जा सकती है। 10:00 बजे प्रातः के पूर्व तथा 3:00 बजे शाम के बाद सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में पठान-पाठन के कार्य पर 25 जनवरी 2023 तक रोक लगा दी गई है। इस तरह सभी तरह की स्थिति प्रातः 10:00 से लेकर 3:00 तक ईवाई तक ही संचालित की जा सकेगी।



