*होली के दिन सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर किसी प्रकार की गतिविधि/आयोजन पर लगी रोक*
जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना :: आसन्न होली पर्व के दिन विभिन्न स्थलों पर एकत्रित किसी प्रकार की गतिविधि / आयोजन की नहीं होगी। उक्त विषयक आदेश बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल ने संयुक्त रूप से निर्वत किया है।
उक्त आदेश में कहा गया है कि राज्य में को विभाजित -19 के बढ़ते मामलों, आसन्न होली और शब-ए-बरात त्योहार को देखते हुए को विभाजित -19 के सफल प्रबंधन के लिए होली त्योहार की पूर्व संध्या पर आयोजित होने बाले होलिका दहन के अवसर पर न्यूनतम संख्या में व्यक्ति सामूहिक होगा और उक्त अवसर पर को विभाजित प्रोटोकोल पालन सुनिश्चित करना होगा। प्रोटोकोल के तहत मुखौटे पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, ब्रांड्ससेनेटाई पैकेजिंग, इत्यादि काँटे करना होगा।
शब-ए-बरात के अवसर पर भी कम से कम व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होंगे। उनके लिए भी कोविड प्रोटोकोल के तहत मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, हैंडसेनेटाईजिंग, इत्यादि का अनुपालन करना होगा। क़ब्रिस्तान प्रबंधन समितियाँ भी अपने स्तर से कोविड प्रोटोकोल के अनुपालन के सम्बंध में पूर्ण एहतियात बरतेगी।
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