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राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दिनांक 02.06.2022 को मत संख्या-9 के रूप में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया। सरकार के स्तर से जाति आधारित गणना कराने की पूर्ण जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी गयी।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद –1. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दिनांक 02.06.2022 को मत संख्या-9 के रूप में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया। सरकार के स्तर से जाति आधारित गणना कराने की पूर्ण जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी गयी। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है और इसका संपूर्ण प्रभार जिलाधिकारी को दिया गया। यह भी प्रावधान किया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग एवं जिला पदाधिकारी ग्राम स्तर, पंचायत स्तर एवं उच्च स्तरों पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों की सेवाएं इस कार्य हेतु ले सकेंगे। जाति आधारित गणना के दौरान आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण का भी प्रयास किया जायेगा। पुनरीक्षित कार्यक्रम के अनुसार यह कार्य 31 मई, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाना है।

2- बिहार राज्य के सभी व्यक्तियों का जाति आधारित गणना किया जाना है, चाहे वो किसी भी जाति या संप्रदाय के हों। गणना के समय बिहार के वैसे निवासी जो किसी कारणवश राज्य या देश से अस्थायी प्रवास की स्थिति में हों, उनकी भी गणना की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में प्रपत्रों अथवा मोबाइल ऐप में उप-जाति की प्रविष्टि नहीं की जायेगी।

3. जाति आधारित गणना दो चरणों में करायी जायेगी। प्रथम चरण-मकान सूचीकरण के अधीन गणना क्षेत्र का निर्धारण, गृह संख्या का अंकन एवं संक्षिप्त गृह पंजी तैयार किया जायेगा। द्वितीय चरण के अधीन वास्तविक गणना कार्य किया जायेगा। गणना प्रपत्र एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रत्येक परिवार के सदस्य का आंकड़ा एकत्रित किया जायेगा जो बिहार राज्य जाति आधारित गणना प्रबंधन एवं प्रबोधन पोर्टल पर बेल्ट्रॉन के सर्वर पर एकत्रित किया जायेगा। मोबाइल एप में प्रत्येक प्रगणक एवं पर्यवेक्षक मात्र उनको आवंटित गणना ब्लॉक /उप गणना ब्लॉक के आंकड़े ही प्रविष्ट कर सकेंगे और इस हेतु प्रत्येक प्रगणक और पर्यवेक्षक को पोर्टल पर रजिस्टर किया जायेगा। गणना प्रपत्र पर परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। सभी गणना प्रपत्रों को स्कैन कर डिजिटल प्रति तैयार की जायेगी।

4. प्रगणक द्वारा मोबाइल एप एवं प्रपत्र में भरे गये आंकड़ों को पर्यवेक्षक द्वारा जांचोपरांत समर्पित किया जाएगा। कार्य के दौरान प्रगणकों को किसी प्रकार की दुविधा या कठिनाई होने पर पर्यवेक्षक का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें सभी प्रकार का सहयोग देकर कार्य को समुचित रूप से निर्धारित समय में संपन्न करायें। यदि पर्यवेक्षक को भी कठिनाई का समाधान नहीं मिल रहा हो तो तत्काल चार्ज अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कर समस्या का समाधान कराया जायेगा।

5. प्रपत्रों में प्रगणकों द्वारा मात्र उन कोडों की ही प्रविष्टि की जायेगी जो उन्हें कोड डॉयरेक्टरी में निर्धारित प्रश्नों के लिए दी गयी है। कोई भी अन्य संख्या किसी भी परिस्थिति में दर्ज नहीं की जायेगी। यदि किसी स्तर पर यह स्पष्ट हुआ कि किसी प्रगणक द्वारा कोई अन्य अंक डाले गये हैं और पर्यवेक्षक द्वारा भी उनमें सुधार नहीं कराया गया है तो दोनों कर्मी जिम्मेदार होंगे। प्रपत्र एवं मोबाइल एप में जातियों का सही प्रकार से प्रविष्टि की मॉनिटरिंग की पूर्ण जिम्मेवारी सहायक चार्ज अधिकारी की होगी। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित सूची से अतिरिक्त प्रविष्टि नहीं की जायेगी। यदि किसी भी परिवार या व्यक्ति की जाति के संबंध में कोई दुविधा हो या निर्धारित सूची में उसका अंकन न पाया जाता हो तो सहायक चार्ज अधिकारी तत्काल भ्रमण कर यह निदान निकालेंगे कि उस परिवार/व्यक्ति की जाति का अंकन किस कोड में किया जाना है। किसी भी परिस्थिति में उप-जाति अंकित नहीं की जायेगी।

6. मोबाइल ऐप से आंकड़े समर्पित करने के उपरांत सहायक चार्ज अधिकारी द्वारा प्रत्येक परिवार के डाले गये जाति की सूचना एवं कोड की संपुष्टि की जायेगी। चार्ज अधिकारी द्वारा पोर्टल पर प्राप्त सभी परिवारों एवं व्यक्तियों की सभी सूचनाओं को अवलोकनोपरांत संपुष्ट किया जायेगा। इसके उपरांत पोर्टल पर संपुष्ट आंकड़े अनुमंडल पदाधिकारी को स्थानान्तरित हो जायेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा संपूर्ण आंकड़ों को संपुष्ट करने के उपरांत सभी आंकड़े जिलाधिकारी को स्थानान्तरित हो जायेंगे। जिलाधिकारी के द्वारा संपुष्ट होने के बाद राज्य के सर्वर पर बेल्ट्रॉन में प्राप्त हो जायेगा, जिसके आधार पर प्रतिवेदन आदि तैयार करने की कार्रवाई की जाएगी।

* सहायक पर्यवेक्षक एवं अन्य गणना कर्मियों की नियुक्ति एवं दायित्वः-

1. जाति आधारित गणना के सफल निष्पादन हेतु राज्य स्तर से गणना/उप-गणना ब्लॉक तक पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके कर्तव्य तथा दायित्व का निर्धारण किया गया है।

2. जिला पदाधिकारियों को जाति आधारित गणना हेतु नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

3. जाति आधारित गणना एक वृहद कार्य है, जिसमें कार्य की समयबद्धता, महत्ता एवं अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए यह आशा की जाती है कि सभी अधिकारी इससे संबंधित सभी कार्यों को प्राथमिकता देते हुए उनके ससमय और सफलतापूर्वक निष्पादन हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे और सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र को जागृत एवं ऊर्जान्ति रखेंगे।

4. जाति आधारित गणना के अंतर्गत आकड़ों का संग्रहण डिजिटल मोड (मोबाईल एप) से भी किया जाना है, जिससे कार्यभार कम हो सके और आकड़ों का संकलन एवं इनका परिणाम ससमय प्रकाशित हो सके।

5. जाति आधारित गणना कराने हेतु अपर प्रधान गणना पदाधिकारी से लेकर सहायक चार्ज पदाधिकारी तक के पद सोपान के पदाधिकारियों की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख गणना पदाधिकारी के रूप में कार्य क्षेत्र अंकित के साथ इनकी नियुक्ति का आदेश जिला पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया है।

6. इस कार्य हेतु प्रशासनिक ढाँचा निम्नवत् होगाः-

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी-अपर प्रधान गणना पदाधिकारी,
अनुमंडल पदाधिकारी-अनुमंडल गणना पदाधिकारी
नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी-नगर चार्ज अधिकारी
प्रखंड विकास पदाधिकारी-प्रखंड चार्ज अधिकारी
अपर नगर आयुक्त/सिटी मैनेजर-सहायक नगर चार्ज अधिकारी
अंचलाधिकारी-सहायक प्रखंड चार्ज अधिकारी
पर्यवेक्षक-प्रगणक से एक उच्च स्तर के कर्मी
प्रगणक-शिक्षक, कृषि समन्वयक, मनरेगा कर्मी, रोजगार सेवक, विकास मित्र आदि
सहायक-टोला सेवक, तालीमी मरकज, ममता कर्मी, आशा कर्मी एवं जीविका समूह की दीदी

7. प्रगणक और पर्यवेक्षक गणना के दौरान आंकड़े संग्रहण के लिए जिम्मेदार प्राथमिक गणना कर्मी हैं। लगभग 700 आबादी का कार्य एक प्रगणक को सौंपा गया है। प्रत्येक पंचायत या नगर पालिका या नगर निकाय में यदि किसी वार्ड की आबादी 700 से कम होगी तो वहाँ एक प्रगणक और 700 से अधिक होने पर क्रमशः उप गणना ब्लॉक बनाते हुए प्रगणकों की नियुक्ति की गई है। किसी भी परिस्थिति में एक प्रगणक को दो वार्ड का क्षेत्र नहीं दिया गया है। प्रत्येक छः(6) प्रगणकों के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

* प्रथम चरण के नौ प्रपत्रः-

1. संक्षिप्त मकान सूचीः- इस प्रपत्र में मकान सूचीकरण एवं नंबरीकरण के समय परिवारों की मकान सूचना संकलित की जानी है, जिस सूचना के आधार पर मकान गणना के कार्य में घर-घर जाकर गणना का कार्य किया जायेगा, ताकि कोई परिवार या घर गणना के कार्य में नहीं छूटे।

2. प्रगणक नक्शाः- प्रगणक नक्शा गणना क्षेत्र इलाके के निर्धारण करने के उपरान्त तैयार किया जाना है, जिसमें प्रमुख स्थान के साथ सभी मकानों को अंकित करते हुए नंबर अंकित किया जाना है।

3. पर्यवेक्षकीय नक्शाः- इस नक्शे में प्रत्येक पर्यवेक्षक द्वारा उसके अधीन कार्यरत छः(06) प्रगणकों के क्षेत्रों को अंकित किया जाना है और सभी आवश्यक सूचना अंकित की जानी है। यह नक्शा चार्ज रजिस्टर का भाग भी होता है, ताकि कोई इलाका या आबादी गणना क्षेत्र से बाहर नहीं छूट जाए।

4. चार्ज रजिस्टरः- चार्ज रजिस्टर राज्य के अधीन सभी प्रखण्ड और नगर निकाय गणना कार्य हेतु चार्ज के रूप में माने जाते हैं। इन चार्जों के लिए प्रत्येक चार्ज पर एक रजिस्टर दो (प्रारूपों) में तैयार किया जाएगा, जिसमें चार्ज की पूरी सूचना, चार्ज अधिकारी एवं सहायक चार्ज अधिकारी की विस्तृत विवरणी, गणना कोषांग में काम करने वाले सभी कर्मियों की विस्तृत विवरणी, चार्ज में काम करने वाले सभी प्रगणकों, पर्यवेक्षकों की विस्तृत विवरणी, चार्ज का नक्शा एवं चार्ज के अधीन सभी पर्यवेक्षकों के क्षेत्र का नक्शा संकलित किया जाना है। यह चार्ज रजिस्टर गणना कार्य के नियंत्रण और गणना कार्य के उपरान्त किसी अन्य आवश्यक कार्य हेतु आवश्यक होता है।

5. प्रगणक नियुक्ति पत्रः- प्रगणकों/सहायकों की नियुक्ति चार्ज अधिकारी द्वारा की जानी है। उसकी नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में की जाएगी।

6. पर्यवेक्षक नियुक्ति पत्रः- पर्यवेक्षकों की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में चार्ज अधिकारी द्वारा की जानी है।

7. परिचय पत्रः-गणना कार्य के समय यह अवश्यक है कि सभी ट्रेनर/प्रगणक और पर्यवेक्षक एक निर्धारित परिचय पत्र के साथ क्षेत्र में जाएँ, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रक्रिया में शामिल न हो सके और सामान्य जन से परिचय पत्र के आधार पर कर्मियों को कार्य करने में सहयोग प्राप्त हो सके और कार्य की अधिकृत मान्यता हो सके।

8. पर्यवेक्षक, प्रगणक, वस्तु सूची एवं कवरेज का प्रमाण-पत्र

9. चार्ज अधिकारी पर्यवेक्षक इन्वेंट्री एवं कवरेज का प्रमाण-पत्र

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