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किशनगंज : डीएम के द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की पूर्व तैयारियों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक।

स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्व पूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता : डीएमकिशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-डीएम, श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के साथ उनके कार्यालय वेशम में समीक्षा बैठक आहूत की गई। चुनाव सफलता पूर्वक संपन्न कराने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्व पूर्ण माहौल में सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी पदाधिकारी सजग एवं तत्पर तथा प्रतिबद्ध रहें। डीएम द्वारा कहा गया कि किशनगंज जिला के तीन नगर निकाय किशनगंज, ठाकुरगंज और बहादुरगंज में प्रथम चरण के लिए मतदान दिनांक 18.12.2022 एवं मतगणना दिनांक 20.12.2022 को होना है। संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सभी तैयारी ससमय की जाए। आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस बैठक में पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण, मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता, राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर प्रविष्टि, मतदान कर्मियों के लिए वाहनों की व्यवस्था, कम्युनिकेशन प्लान, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, विधि-व्यवस्था संधारण, दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, मतगणना की तैयारियाँ सहित सभी आवश्यक बिन्दुओं पर एक-एक कर समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। डीएम द्वारा बताया गया कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 में प्रत्येक नगरपालिका के तीन पद यथा-पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के पद पर ईवीएम द्वारा मतदान कराया जाना है। प्रथम चरण में 01 नगर परिषद तथा 02 नगर पंचायत में चुनाव कराया जाना है। प्रथम चरण में स्थाई मतदान केन्द्रों के अतिरिक्त चलंत मतदान केन्द्र भी बनाए गए है। आदर्श मतदान केंद्र, पिंक बूथ भी बनाए गए है। उन्होंने निर्देश दिया कि मतदान, मतगणना सहित निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक सभी पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना है। डीएम द्वारा सभी कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने अन्तर्काेषांगीय समन्वय सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन करने का निर्देश दिया। डीएम द्वारा वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी को वाहनों की आवश्यकता के आकलन के अनुसार निर्वाचन कार्य के लिए इसकी उपलब्धता ससमय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीएम द्वारा कार्मिक कोषांग के नोडल पदाधिकारी को पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक की नियुक्ति पत्र का तामिला सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पोलिंग पार्टी, डिस्पैच केन्द्र पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, ईवीएम डिस्पैच केन्द्र पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति,पोल्ड ईवीएम संग्रहण हेतु कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया।डीएम द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सुरक्षा व्यवस्थ सुदृढ़ रहनी चाहिए। फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार करें तथा अति संवेदनशील बूथ को चिन्हित कर लाइव वेबकास्टिंग के लिए तैयारी करा लें। सभी निर्वाची पदाधिकारी को बूथ को चिन्हित कर सूची सम्बन्धित वेबकास्टिन एजेंसी को देने का निर्देश दिया गया। डीएम द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार कम्युनिकेशन प्लान को पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। निर्देश दिया गया कि निर्वाचन कार्य में संलग्न हर एक पदाधिकारी एवं कर्मी को वृहत प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। डीएम द्वारा आदर्श आचार संहिता एवं विधि-व्यवस्था संधारण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। डीएम द्वारा सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों से निर्वाचन के संबंध में जानकारी ली तथा तैयारियों की समीक्षा की। जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। मतदान केन्द्रों पर विद्युत व्यवस्था, चार्जिंग प्वाईंट, प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। डीएम द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आयोग द्वारा प्रदत्त विभिन्न पोर्टल/मोबाईल एप पर निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न गतिविधियों से संबंधित डिजिटल कार्य को नियमित तौर पर ससमय करने का निर्देश दिया गया। डीएम द्वारा निर्देश दिया गया कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करने वालों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 171(ख) और धारा 171(ग) के अंतर्गत अपराध है। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की सुसंगत धाराओं के अधीन प्राथमिकी दर्ज की जाए। 107 की कार्रवाई में तेजी लाई जाए। मतगणना स्थल पर तैयारियों की समीक्षा के क्रम में सभी नगर निकाय के पदवार चिन्हित कमरा में टेबल, कैमरा इंस्टालेशन, पहुंच पथ, सुरक्षा व्यवस्था पर निर्देश दिए गए। इस बार मतगणना ओसीआर तकनीक से ऑटो प्लाटिंग के माध्यम से जेनरेट भी होना है। तदनुसार सभी टेबल पर वेब कैमरा इंस्टालेशन की तैयारी का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त सभी नगर निकाय में ईवीएम क्लस्टर, मॉक पोल संपन्न करवाने, सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन की सूचना देने की तामिला, पोलिंग पार्टी हेतु कर्मी का रेंडमाइजेशन, सभी बूथ पर मतदाताओं के प्रमाणीकरण के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन सर्विस की व्यवस्था, मीडिया प्रतिनिधियों को प्राधिकार पत्र, मतगणना स्थल पर मीडिया सेंटर आदि की समीक्षा उपरांत निर्देश दिए गए।

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