ताजा खबर

आरा :-प्रचार वाहनों को जिले में चलाने की अनुमति सम्बन्धी राज्य निर्वाचन आयोग की शर्ते/ दिशानिर्देश।।…

गुड्डू कुमार सिंह परिवहन विभाग के नोडल पदाधिकारी से उक्त वाहनों का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रमाण पत्र निर्गत हो

वीडियो van के सम्बन्ध में जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सूचित करना होगा

वीडियो van के जिला में आवागमन हेतु रूट रूट चार्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा

आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाएगा

यदि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी की फोटो या उसके नाम का उल्लेख किए बिना राजनीतिक दलों के द्वारा वीडियो van का प्रयोग दल के सामान्य प्रचार के लिए किया जाता है तो इस पर होने वाले व्यय को पार्टी के खाते में डाला जाएगा और इसकी सूचना राजनीतिक दल को निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात पार्टी द्वारा 75 दिनों के अंदर देनी चाहिए

अभ्यर्थी के नाम या फोटो वीडियो van पर प्रदर्शित किए गए हैं या फिर अभ्यर्थी का कोई पोस्टर बैनर प्रदर्शित किया गया है और उसी के निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है तो वह व्यक्ति के खाते में डाला जाएगा

वीडियो van जिस जिले में जाती है वह रास्ते में प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे तथा जिला में पहुंचने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सूचित करने के उपरांत ही करेंगे

मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा वीडियो van के लाउडस्पीकर द्वारा noise pollution रूल का अनुपालन किया जाएगा
वीडियो van के माध्यम से प्रसारित सामग्री को एमसी एमसी कमेटी से pre सर्टिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button