खुलासा : फर्जी शपथपत्र के आधार पर हुआ था जमालपुर सीडीपीओ का निलंबन…
केवल सच संवाददाता-मुंगेर समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या समाज कल्याण निगरानी 181/2018 -6387 से श्रीमती कृष्णा सिंह, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जमालपुर का निलंबन आयुक्त, मुंगेर के पत्रांक 5913 दिनांक 31/10/18 के आलोक में किया गया।जांच के क्रम में खुलासा हुआ है कि जिस सेविका के शपथ पत्र के आलोक में श्रीमती कृृष्णा सिंह का निलंबन हुआ वह शपथ पत्र ही फर्जी है। क्योंकि
केंद्र संख्या 148 की सेविका अंशु कुमारी एवं केंद्र संख्या 202 की सेविका कविता कुमारी के द्वारा सीडीपीओ श्रीमती कृृष्णा सिंह के विरुद्ध किसी प्रकार का शपथ पत्र नहीं दिया गया था।जांचकर्ता पदाधिकारी श्री खगेश चंद्र झा, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर-मुंगेर एवं श्रीमती रेखा कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आईसीडीएस) मुंगेर के द्वारा सेविकाओं का फर्जी शपथ पत्र आयुक्त, मुंगेर को उपलब्ध कराया गया।क्योंकि केंद्र
संख्या-148 एवं केंद्र संख्या-202 की सेविका के द्वारा श्रीमती सिंह पर लगे आरोप का खंडन करने के लिए शपथ पूर्वक अनुमंडल पदाधिकारी, सदर-मुंगेर के यहां सदेह उपस्थित होकर लिखित रूप से बताया गया कि श्रीमती कृष्णा सिंह के विरुद्ध सेविकाओं द्वारा कोई शपथ पत्र नहीं दिया गया है।इस आशय से मैं…कविता कुमारी एवं अंशु कुमारी शपथ पत्र बनवाने आए हैं।परंतु अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर के द्वारा सीडीपीओ, जमालपुर पर लगे आरोप का खंडन करने वाले शपथ पत्र सत्यापित करने से इंकार कर दिया गया।जब केवल सच के उप संपादक द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर-मुंगेर से इस बाबत बात की गई तो उनके द्वारा भड़काऊ लहजे में कहा गया कि सीडीपीओ पर गलत आरोप लगा है तो वे केस करेंगे या शपथ पत्र का वार चलाएंगे ?
स्पष्ट है कि एक साजिश के तहत श्रीमती कृष्णा सिंह को गलत अनुशासनिक कार्रवाई का शिकार बनाया गया है।बताते चलें कि 23 अगस्त 2018 को श्रीमती कृष्णा सिंह से मोबाइल पर धमकी देते हुए रंगदारी की मांग की गई थी।जिसके आलोक में श्रीमती कृष्णा सिंह द्वारा जमालपुर थाना कांड संख्या 251/18 दर्ज कराया गया था।दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जब उक्त मोबाइल
संख्या 7903099872 का सीडीआर निकाला गया, तो उक्त कांड की पुष्टि हुई और धमकी देने वाले व्यक्ति श्रीमती कृष्णा सिंह के कार्यालय में कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका प्रिया आनंद के पति विनोद कुमार के रूप में पहचाने गए।इसके बाद ही महिला पर्यवेक्षिका द्वारा श्रीमती कृष्णा सिंह, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जमालपुर के विरुद्ध आयुक्त, मुंगेर के यहां परिवाद दायर किया गया था।जिसमें मनगढ़ंत आरोप एवं सेविका का फर्जी शपथ पत्र लगाकर वरीय पदाधिकारी को गुमराह करते हुए श्रीमती कृष्णा सिंह को निलंबित कराया गया।आरोप पत्र में संलग्न फर्जी शपथ पत्र की जांच एवं इसकी पुष्टि जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा नहीं करना सुशासन की पोल खोल दी है।
रिपोर्ट-निर्मल आनंद