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किशनगंज : DM की अध्यक्षता में राजस्व, भू-अर्जन एवं नीलाम पत्र वादों से संबंधित मामलों की समीक्षा समाहरणालय सभागार में कई गई।

किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, सोमवार को जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में राजस्व संबंधी मामले, भू-अर्जन संबंधी मामले एवं नीलाम पत्र वादों से संबंधित मामलों की समीक्षा समाहरणालय सभागार में की गई। समीक्षा बैठक में राजस्व से संबंधित दाखिल खारिज/परिमार्जण के मामलों को कैम्प मोड़ में ससमय करने का निर्देश दिया गया। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने का निदेश दिया गया। बैठक में भू-लगान से संबंधित बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर उन्हें भू-लगान की राशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत करते का निदेश दिया गया। बैठक में सैरातों की भी समीक्षा की गई, जिसमें वैसे सभी सैरात जिनकी बन्दोबस्ती अभी तक नहीं हो पायी है, फिर से आम सूचना निर्गत कर बन्दोबस्ती सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। विभागीय निर्देश के आलोक में सैरातों को विभिन्न पंचायत स्तरों पर हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव देने का निदेश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। बैठक में उपस्थित सभी अंचलाधिकारियों को बाढ़ आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सभी सरकारी/गैर सरकारी नाव जो मरम्मति के योग्य है उसे 03 जून 2022 तक अचूक रूप से मरम्मति कराकर प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया। मौके पर उपस्थित प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन, किशनगंज को आपदा संबंधी कार्यों का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। बैठक के दौरान एन.एच.ए.आई. से संबंधित भू-अर्जन के मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षात्मक बैठक में एन.एच.ए.आई. (अधियाची विभाग) एवं अंचलाधिकारी किशनगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन को एलाईमेन्ट अन्तर्गत पड़ने वाले भूमि का खेसरावार मापी करते हुए वास्तविक दखलकार को चिन्हित कर पीलिरिंग का कार्य एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराने का निदेश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया।बैठक में नीलाम पत्र वादों से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान विगत माह में जिन नीलाम पत्र पदाधिकारियों द्वारा वादों में वसूली की कार्रवाई अपेक्षाकृत कम हुई है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई कर वसूली की कार्रवाई तीव्र करने का निदेश दिया गया। साथ ही जिन नीलाम पत्र वादों में अधियाची पदाधिकारी द्वारा अभिरूची नहीं ली जा रही है, वैसे वादों को सुसंगत धाराओं के तहत वाद की कार्यवाही समाप्त करने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। वही नीलाम पत्र पदाधिकारी को सभी नीलाम पत्र वादों के पंजी-IX एवं x का मिलान करने का निदेश दिया गया।

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