विधि व्यवस्था संधारण एवं महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जिलास्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडलस्तरीय एवं प्रखंडस्तरीय पदाधिकारियों के साथ डीएम ने समीक्षात्मक बैठक आयोजित।…
दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई, थाना जनता दरबार (भू-विवाद) (राजस्व) (भू-समाधान), लोक भू-अतिक्रमण, थाना भवन के लिए भूमि की उपलब्धता, कल्याण, लोक शिकायत निवारण आदि कार्यों की गहन समीक्षा की गयी समीक्षा

अब्दुल कैय्युम/जिला पदाधिकारी अनिल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय अररिया स्थित परमान सभागर में विधि व्यवस्था संधारण एवं महाशिवरात्रि पर्व 2025 को लेकर सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडलस्तरीय पदाधिकारी एवं प्रखंडस्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
विधि व्यवस्था संधारण की समीक्षात्मक बैठक में दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई, थाना जनता दरबार (भू-विवाद) (राजस्व) (भू-समाधान), लोक भू-अतिक्रमण, थाना भवन के लिए भूमि की उपलब्धता (राजस्व), अनाधिकृत धार्मिक संरचना, उत्पाद विभाग एवं विधि प्रशाखा, निलाम-पत्र, खनन, शस्त्र नवीकरण (सामान्य शाखा), चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन (समान शाखा), कल्याण, लोक शिकायत निवारण, सीसीटीवी अधिष्ठापन के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। इस क्रम जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को नियमित रूप से थाना जनता दरबार का आयोजन करने सहित अतिसंवेदनशील मामलों में नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
महाशिवरात्रि पर्व 2025 को लेकर बताया गया कि अररिया एवं फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र मिलाकर कुल 68 स्थलों पर स्टैटिक दंडाधिकारी, स्टैटिक पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल सहित 09 गश्ती दल दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों, शरारती तत्वों, उपद्रवियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सभी थानाध्यक्षों को शांति समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करने, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को शरारती तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
सभी बड़े मंदिरों/पूजा पंडालों में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था एवं सीसीटीभी/विडियोग्राफी की व्यवस्था कराने हेतु निर्देशित किया गया। संबंधित पदाधिकारियों को जुलूस हेतु अनुज्ञप्ति की अनिवार्यता एवं मार्ग का निर्धारण हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जुलूस मार्ग का थानाध्यक्ष एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन करेंगे। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही लाउडस्पीकर हेतु अनुज्ञप्ति अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। अश्लील/भड़काउ कैसेट बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। बैठक में बताया गया है संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने अनुमंडल क्षेत्र के विधि-व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय बनाते हुए विधि-व्यवस्था का संधारण करेंगे।वरीय प्रभार विधि व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में अपर समाहर्ता, अररिया एवं पुलिस उपाधीक्षक (मु०) रहेंगे।
मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी फारबिसगंज एवं अररिया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अररिया, सिविल सर्जन अररिया, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अररिया, जिला परिवहन पदाधिकारी अररिया सहित सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अररिया, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।
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