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किशनगंज : DM की अध्यक्षता में जिला अभियोजन और मद्य निषेध की मासिक बैठक आयोजित, स्पीडी ट्रायल मामलों के तीव्र निष्पादन हेतु विचारण पूर्ण कराने का दिया गया निर्देश।

किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, जिला अभियोजन एवं ईमपावर्ड कमिटी तथा मद्य निषेध (उत्पाद) की समीक्षात्मक बैठक डीआरडीए स्थित रचना भवन सभागार में जिला पदाधिकारी, किशनगंज आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विशेष रुप से विभिन्न वादों में अभियोजन के कार्यों की समीक्षा की गई एवं इनके त्वरित निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अभियोजन पदाधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ उनके एवं पुलिस पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है ताकि अभियोजन पदाधिकारियों को विभिन्न न्यायालयों में वादों को निष्पादित कराने में पुलिस पदाधिकारियों का संपूर्ण सहयोग मिल सके। साथ ही, प्रत्येक वाद में राज्य का पक्ष दृढ़तापूर्वक रखा जा सके, ताकि विभिन्न वादों में आधिकाधिक दोषसिद्धि कराया जा सके। समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि आरोप पत्र दायर करने, डायरी तैयार करने या उक्त संबंध में अन्य किसी कार्य में अनुसंधान पदाधिकारी को यदि कोई समस्या आती है, तो अभियोजन पदाधिकारियों के द्वारा उसका त्वरित ढंग से निष्पादित किया जाना अत्यावश्यक है ताकि विभिन्न कांडो में अभियोजन पक्ष दृढ़तापूर्वक संबंधित न्यायालयों में रख सके। डीएम के द्वारा जिलांतर्गत सभी अभियोजन पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की गई तथा यह पाया गया कि जिला में किसी भी वाद में दोषसिद्धि नहीं किया गया है जो कि अत्यंत ही चिंताजनक है। जबकि, समीपवर्ती जिला अररिया में कई वादों में दोषसिद्धि किया गया है यानी समान काल एवं परिस्थितियों में अररिया जिला में दोषसिद्ध किया जाना और इस जिला में दोषसिद्धि का शून्य होना, इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि जिला अंतर्गत सभी अभियोजन पदाधिकारियों के द्वारा अपने कार्यों में काफी शिथिलता बरती जा रही है, जो उनके अकर्मण्यता का सूचक है। जिलाधिकारी ने अत्यंत खेद प्रकट करते हुए सभी पदाधिकारियों को अपने कार्यों में पर्याप्त सुधार लाने का निर्देश दिया गया तथा अगले माह में प्रत्येक न्यायालय में दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया। अन्यथा की स्थिति में गंभीर कार्रवाई की बात जिलाधिकारी ने कही।निष्पादन के अंतिम स्थिति वाले केसों में गवाहों की गवाही ससमय पूर्ण कराकर विचारण प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया, ताकि माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके। मद्य निषेध से संबंधित अधिहरण केस के मामले में तय किया गया कि अगले महीने में 5 एवम 12 तारीख को नीलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक करेंगे तथा निर्धारित तिथि के पूर्व वाहनों का भौतिक सत्यापन कर लें। जिला लोक अभियोजन पदाधिकारी एवं लोक अभियोजकों को निर्देशित किया गया कि सभी थानेदारों के साथ अभियोजन की मासिक बैठक कर समीक्षा करें ताकि उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत केस डायरी एवं चार्ज शीट की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इससे न्यायालय में केस के खारिज होने की संभावना कम होगी और अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सकेगी।जिलाधिकारी ने बैठक में अभियोजन एवं इसके अनुसंधान में समन्वय स्थापित करने का निर्देश जिला लोक अभियोजन पदाधिकारी एवं लोक अभियोजकों को दिया। बैठक में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी अधिनियम, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, नारकोटिक ड्रग एवं साइकॉट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम, मद्य निषेध आदि विषयों से संबंधित अभियोजन एवं उसके अनुसंधान पर भी चर्चा की गई। अभियोजन के अतिरिक्त उत्पाद (मद्य निषेध) कार्यों/वादो की गहन समीक्षा हुई। समीक्षा के क्रम में जिलांतर्गत शराब बिक्री, परिवहन, भंडारण पर छापामारी व जब्ती संतोषजनक पाया गया, परंतु वाहन नीलामी की कार्रवाई असंतोषप्रद रही।नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।समीक्षात्मक बैठक में एडीएम, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, जिला अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक, पोस्को, एसटी/एससी, एनडीपीएस एवं मद्य निषेध शामिल थे।

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