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कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं सरकारी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्र कुमार शर्मा द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। इसके तहत निम्न निर्देश दिए गए हैं-

त्रिलोकी नाथ प्रसाद –1/सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी। अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था पटना /जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

सभी दुकान/ प्रतिष्ठान संध्या 7:00 तक ही खुलेंगे ।उक्त रोक भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल पर लागू नहीं होगी। दुकानों/ प्रतिष्ठानों का संचालन निम्न शर्तो के साथ किया जाएगा-

-दुकानों/ प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
-दुकानों /प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी
दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानक 2 गज की दूरी का अनुपालन किया जाएगा।

3/रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे। होम डिलीवरी तथा टेकअवे सर्विस का संचालन मान्य होगा ।
4/सभी सिनेमा हॉल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे।
5/सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा
6/सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे ।
7/सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी शत प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी/ कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33% उपस्थित रहेंगे। आवश्यक सेवाओं यथा पुलिस ,फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार ,डाक इत्यादि से संबंधित विभागों पर यह शर्तें लागू नहीं होगी।
8/ सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
9/ प्राइवेट कार्यालयों एवं संस्थाओं के व्यावसायिक /गैर व्यावसायिक कार्यालयों को 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंधेज लागू नहीं होगा।

10/ सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी ।
11/अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

12/ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी।
क्रमांक 2से 12 पर अंकित निर्णय 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निम्न आदेश दिए गए हैं-

अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था पटना नगर दंडाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष पटना धावा दल का गठन कर ऊपर वर्णित क्रमांक 2 से 6 तक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। इसी प्रकार सभी अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत समरूप कार्रवाई की जाएगी।

सभी नगर पुलिस अधीक्षक पटना/ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पटना अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु समुचित कार्रवाईकरना सुनिश्चित करेंगे।

जिला परिवहन पदाधिकारी पटना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% ही यात्री सफर करें इसे सुनिश्चित कराने हेतु मोटरयान निरीक्षक/ प्रवर्तन अवर निरीक्षक की टीम का गठन कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।इसी प्रकार डिपो प्रबंधक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी/ कर्मी के माध्यम से समरूप कार्रवाई करेंगे।
सभी कार्यपालक पदाधिकारी पटना नगर निगम /नगर निकाय तथा पुलिस पदाधिकारी समन्वय स्थापित कर सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 सुरक्षात्मक उपाय मास्क का प्रयोग ,सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

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