किशनगंज : विदेशी पटाखा बेचते हुए पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी:-कुमार आशीष
एक्सप्लोसिव रूल 2008 के रूल 84 के अधीन पटाखों को रखने तथा बेचने के लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा अस्थायी अनुज्ञप्ति दी जाएगी।
किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, पटाखों से होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में विदेशी पटाखे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।मामले की जानकारी देते हुए जिला पुलिस कप्तान कुमार आशीष ने कहा कि एक्सप्लोसिव रूल 2008 के रूल 84 के अधीन पटाखों को रखने तथा बेचने के लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा अस्थायी अनुज्ञप्ति दी जाएगी।उन्होंने कहा कि विदेशी पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।विदेशी पटाखा बेचते हुए पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।ऐसे पटाखे जिन्हें चलाने से 125 डेसीबल अथवा 145 डेसीबल का ध्वनि से चार मीटर की दूरी पर कंपन्न उत्पन्न हो उसके निर्माण एवं उपयोग पर रोक लगी है।श्री कुमार ने कहा कि पूर्व में अन्य जिलों में पटाखे के कारण बड़ी घटना हुई है।ऐसे विक्रेताओं की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है।