मुजफ्फरपुर बालिका गृह महा-रेपकांड मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी 17 मामलों को बिहार पुलिस से छिनकर सीबीआई को सौंपा…

बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह महा-रेपकांड मामले को लेकर दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाईं थी।अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी 17 मामलों को बिहार पुलिस से छिनकर सीबीआई को सौंप दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब दाखिल करने लिए और समय देने की मांग भी खारिज कर दी है।सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई बाकी मामलों की जांच के लिए तैयार है।शेल्टर होम के 17 मामलो की जांच सीबीआई ही करेगी।कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई अफसरों का ट्रांसफ़र नहीं होगा।सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बालिका गृह कांड की जांच करने वाली सीबीआई टीम को तमाम सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने कहा कि TISS की रिपोर्ट में उठाए गए सभी सवालों की जांच होनी चाहिए।इससे पहले कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई और पूछा है कि आप बताइए, क्या बाकी बचे शेल्टर होम के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए या नहीं ? सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि हम अपने मन से किसी भी जांच को अपने हाथ में नहीं ले सकते।सीबीआई के वकील ने आलोक वर्मा मामले का हवाला देते हुए कहा कि हमें कोई भी नीतिगत फैसला करने का अधिकार नहीं है।सीबीआई के वकील की बात सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हमारा फैसला दूसरी बेंच के फैसलों से प्रभावित नहीं होगा।