District Adminstrationअपराधकिशनगंजठाकुरगंजन्यायपालिकाबिहारब्रेकिंग न्यूज़

किशनगंज : लल्लू मुखिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश तेज

किशनगंज, 01 सितंबर (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिले के पौआखाली थाना क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म के मामले के मुख्य आरोपी अहमद हुसैन उर्फ लल्लू मुखिया को व्यवहार न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तारी की आशंका को लेकर आरोपी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी और तेज कर दी है। आरोपी पिछले करीब चार सप्ताह से फरार बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, अहमद हुसैन उर्फ लल्लू मुखिया के खिलाफ पौआखाली थाना कांड संख्या 120/26 दर्ज है। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने उसका पक्ष रखा, जबकि राज्य की ओर से लोक अभियोजक ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 28 जुलाई 2026 की रात करीब 12 बजे की है। आरोप है कि आरोपी पंचायत के बहाने पीड़िता, उसके पति और बेटी को अपने साथ ले गया। रास्ते में आरोपी ने पीड़िता के पति को नशीला पदार्थ मिलाकर रजनीगंधा खिलाया, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी पीड़िता और उसकी बेटी को किशनगंज स्थित एक होटल में ले गया। आरोप है कि होटल में आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसे भी नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया।

जांच के दौरान पीड़िता का बयान बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों का समर्थन किया।

अदालत ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों, पीड़िता के बयान और जांच लंबित होने को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल के विभिन्न इलाकों में छिपा हो सकता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button