प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत की गई सुनवाई।।….

सुनवाई से अनुपस्थित रहने के कारण एक लोक प्राधिकार से स्पष्टीकरण किया गया
त्रिलोकी नाथ प्रसाद:-बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का *सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता*; पदाधिकारीगण *सजग, तत्पर एवं संवेदनशील* रहेंः आयुक्त
पटना, मंगलवार, दिनांक 21.02.2023ः *आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना श्री कुमार रवि* द्वारा आज अपने कार्यालय-कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत *प्रथम अपील* में शिकायतों की सुनवाई की गई और उसका निवारण किया गया। अनुपस्थिति के कारण एक लोक प्राधिकार के विरुद्ध स्पष्टीकरण किया गया।
आयुक्त श्री रवि द्वारा आज लोक शिकायत के कुल 16 अपीलीय मामलों की सुनवाई की गई एवं निवारण हेतु कार्रवाई किया गया।
एक मामले में परिवादी श्री मो. शाहीद आलम, पता-हजरत साईं, थाना-धनरूआ, प्रखण्ड-धनरूआ द्वारा धनरूआ प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम हजरत साईं स्थित कब्रिस्तान की जमीन की घेराबंदी हेतु विकास शाखा, पटना से सूची में नाम दर्ज कराने से संबंधित मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के समक्ष अपील दायर किया गया था। लोक प्राधिकार प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा सुनवाई से अनुपस्थित थे। उनका प्रतिवेदन भी *तथ्यपरक एवं स्पष्ट नहीं था।* कार्य के प्रति लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं *लोक शिकायत निवारण में अभिरूचि प्रदर्शित नहीं करने* के आरोप में आयुक्त श्री रवि द्वारा उनके विरूद्ध कारण-पृच्छा करते हुए उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर उपस्थापित करने का निदेश दिया। साथ ही *तथ्यपरक, सारगर्भित एवं मुखर प्रतिवेदन* समर्पित करने का निदेश दिया गया ताकि परिवाद का निवारण किया जा सके।
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि जनता की शिकायतों का *ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक* है। लोक प्राधिकारों को *संवेदनशीलता, तत्परता एवं प्रतिबद्धता* प्रदर्शित करनी होगी।
*आयुक्त श्री रवि ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।*