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किशनगंज : डीएम की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिलांतर्गत सभी पैक्स/व्यापार मंडल अध्यक्षों तथा संबंधित पदाधिकारियों के साथ की बैठक।

किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति 2022 को लेकर जिलांतर्गत सभी पैक्स/व्यापार मंडल अध्यक्षों तथा संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक जिला परिषद सभागार में रविवार को आहूत की गई। बैठक में डीएम के द्वारा बताया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2022-23 अन्तर्गत कृषि विभाग में निबंधित किसानों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर भूमि से संबंधित तथा अन्य सूचनाओं को अंकित किए जाने के पश्चात उन किसानों से धान का क्रय पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा संचालित किसी भी क्रय केन्द्र के माध्यम से किया जा सकेगा। इस संबंध में पैक्स और व्यापार मंडल के स्तर पर की गई तैयारियों पर चर्चा हुई। विदित हो कि खरीफ विपणन मौसम 2022-23 के लिए विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य धान अधिप्राप्ति की अवधि निम्न प्रकार है : साधारण धान 2040/-रू० प्रति क्वींटल 2, धान ग्रेड “ए” 2060/-रू० प्रति क्वींटल। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की अवधि दिनांक 01.11.2022 से 15.02.2023 तक निर्धारित है तथा फोर्टीफायड चावल प्राप्ति की अवधि दिनांक 01.11.2022 से 31.07.2023 तक हैं। बैठक में राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में बताया गया कि कृषि विभाग में निबंधित रैयती किसान निबंधन संख्या के आधार पर कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर भूमि से संबंधित तथा अन्य सभी वांछित सूचनाओं को अंकित किए जाने के पश्चात् स्वतः जनित घोषणा पत्र के आधार पर किसी भी क्रय केन्द्रों में अधिकतम 250 क्वीं० धान की अधिप्राप्ति कराई जाएगी। साथ ही, गैर-रैयती किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीयन के पश्चात उक्त पंजीयन संख्या के आधार पर कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर खेती किए जाने वाले भूमि से संबंधित सूचनाओं को अंकित किया जाएगा। तत्पश्चात् स्वतः जनित घोषणा-पत्र पर किसान सलाहकार/वार्ड सदस्य से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर अधिकतम 100 क्वीं० धान की अधिप्राप्ति किसी भी क्रय केन्द्रों पर कराई जाएगी। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 अन्तर्गत साफ-सुथरे एवं सूखे हुए धान जिसकी नमी की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 17 प्रतिशत से अधिक न हो, को ध्यान में रखते हुए किसानों से धान की अधिप्राप्ति की जाएगी। साथ ही, धान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप गुणवत्ता की जाँच की जाएगी।बैठक में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिलाधिकारी द्वारा सभी स्तरों पर कारगर ढंग से आवश्यक तैयारी ससमय करने के लिए कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।निबंधित कृषकों से धान अधिप्राप्ति उपरांत 48 घंटे में पीएफएमएस के द्वारा ऑनलाइन भुगतान हर हाल में किया जाना है। चयनित पैक्स एवं व्यापार मंडल के गोदामों की शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। धान अधि प्राप्ति के दौरान निर्धारित धान की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान एवं चयनित मिलरों आदि की भौतिक सत्यापन करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दी गई। धान अधिप्राप्ति के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसका पूरा पूरा ख्याल रखने का निर्देश संबंधित सभी पदाधिकारियों को दी गई। वायदा आधारित धान क्रय की अनुमति नहीं होगी।बपूर्व में जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा खरीफ विपणन मौसम, 2022-23 हेतु 113 पैक्स एवं 04 व्यापार मंडल की सूची अधिप्राप्ति कार्य हेतु उपलब्ध कराया गया, जिसके चयन हेतु बैठक में निर्णय गया था। डीएम श्रीकांत शास्त्री द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज को निर्देश दिया गया कि अधिप्राप्त धान के समतुल्य राशि के भुगतान हेतु सभी चयनित पैक्सों को सी०सी०लिमिट संबद्ध करें तथा जिला प्रबंधक, रा०खा० निगम, किशनगंज को निर्देश दिया गया कि क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कर जिले में उपलब्ध मिलों को अधिप्राप्त धान के मिलिंग हेतु निबंधन के लिए प्रेरित करेंगे। इस बैठक में सभी क्रय केंद्र में तैयारी और गोदाम पर उपलब्ध व्यवस्था को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। बैठक में उप विकास आयुक्त मनन राम, प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी साकेत सुमन सौरव, वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) साकेत सुमन सौरव, जिला प्रबंधक/एसएफसी,जिला सहकारिता पदाधिकारी,सभी व्यापार मंडल/पैक्स अध्यक्ष मौजूद थे।

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