आदर्श आचार संहिता लागू होते ही धारा 144 लागू, 5 से ज्यादा व्यक्ति अब एक स्थान पर खड़े नहीं होंगे-जिलाधिकारी

पूर्णिया जिला पदाधिकारी प्रदीप कुमार झा और पुलिस कप्तान विशाल शर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में लोकसभा आम निर्वाचन-2019 आदर्श आचार संहिता से संबंधित बैठक की गई।इस बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, आयुक्त नगर निगम, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष सहायक अभियंता तथा डी0आर0सी0सी0 के पदाधिकारी उपस्थित थे।जिला पदधिकारी ने बताया कि पूर्णिया जिले में द्वितीय चरण में 18 अप्रैल को मतदान होना है।इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को आचार संहिता समेत निर्वाचन संबंधित तैयारियों को लेकर आवष्यक दिशा निर्देश दिया गया।उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही धारा 144 लागू हो गई है।5 या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायगा।साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं सांप्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक प्रत्याशी को 3 वाहन रखने की अनुमति होगी।तथा किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा अब किसी भी प्रकार के नई योजना का प्रांरभ नही किया जायगा।साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को संवेदनशील एवं क्रिटकल मतदान केन्द्रों की मैपिंग मतदान केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, मतदान केन्द्र लेखन आदि कार्यो का निष्पादन आगामी दो दिनों में करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में पुलिस कप्तान विशाल शर्मा ने विधिव्यवस्था संबंधी मार्गदर्शन देने के साथ ही सभी थाना प्रभारियों को शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का सत्यापन करने का निर्देश दिया।