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जिला प्रशासन, पटना द्वारा इस वर्ष मकर संक्रान्ति (14-15 जनवरी) के अवसर पर सरकारी कार्यों में लगे नावों को छोड़कर नदियों में किसी भी नाव के परिचालन पर रोक लगायी गई है।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद/जिलाधिकारी, पटना ने अधिकारियों को इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख़्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन, यातायात संचालन, सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था के निर्धारित मानकों के अनुसार दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, स्पेशल मोबाईल टीम तथा रिवर पेट्रोलिंग टीम को प्रतिनियुक्त किया गया है। नदी घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं एवं पतंग उत्सव कार्यक्रम के दौरान लोगों की भीड़ के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। विभिन्न अनुमंडलों में स्थित नदी घाटों को कई सेक्टर में विभाजित कर 2-2 मोटर बोट एवं अन्य आवश्यक संसाधनों सहित गोताखोरों एवं जवानों के साथ 8 SDRF टीम को तैनात किया गया है। सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत नदियों एवं तालाबों के घाटों पर लाइफ जैकेट एवं अन्य सभी संसाधनों के साथ नावों, नाविकों एवं गोताखोरों को तैनात रखने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को सतत भ्रमणशील रहकर स्थिति पर नजर रखने का निदेश दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की संदेहास्पद सूचना 24×7 जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/ 2219234 ), जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र (0612-2210118) एवं आपात नम्बर सेवा 112 पर दे सकते हैं।

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