दहेज हत्या मामले में किशनगंज कोर्ट का कठोर फैसला, पति और ससुर को 10 वर्ष का कठोर कारावास

किशनगंज,28जून(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-वन सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें कठोर सजा सुनाई। यह फैसला वाद संख्या 127/21 एवं किशनगंज थाना कांड संख्या 357/21 के तहत पारित किया गया।
मामले में मृतका प्रियंका कुमारी के पति रतन लाल महतो एवं ससुर गणेश लाल महतो, दोनों निवासी कोयरीबस्ती, लहरा चौक, फुलवारी, किशनगंज, को अदालत ने दहेज के लिए हत्या एवं पत्नी के प्रति क्रूरता के आरोप में दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों दोषियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ₹10,000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें तीन वर्ष का सह श्रम कारावास भी सुनाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामला वर्ष 2021 का है, जब मृतका प्रियंका कुमारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। मृतका का मायका प्राणपुर थाना क्षेत्र, जिला कटिहार में है। पीड़िता के परिवार की ओर से आरोप लगाए गए थे कि विवाह के पश्चात उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था, और अंततः उसकी हत्या कर दी गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने सजा के बिंदु पर प्रभावशाली दलीलें पेश कीं, जिससे दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपियों द्वारा हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।
इस फैसले को स्थानीय स्तर पर दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के विरुद्ध एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। किशनगंज पुलिस एवं अभियोजन पक्ष की सक्रिय भूमिका से यह निर्णय संभव हो सका है।
यह निर्णय न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह समाज में दहेज और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में भी मील का पत्थर साबित होगा।