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पूर्णिया : मॉब लिंचिंग मामलें में कड़ी कार्यवाई करें-एसपी विशाल शर्मा

अपराध समीक्षा बैठक मे पूर्णिया पुलिस कप्तान विशाल शर्मा ने सभी थानाध्यक्ष से मॉब लिंचिंग मामले में सख्ती बरतने के आदेश दिए है।पूर्णिया पुलिस कप्तान कार्यालय कक्ष में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया।अपराध गोष्ठी में जिले के सभी थानाध्यक्ष, पुलिस अंचल निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ-साथ जिला अभियोजन पदाधिकारी, व्यवहार न्यायलय, पूर्णिया एवं प्रभारी चाइल्ड लाइन, पूर्णिया भाग लिये।अपराध समीक्षा बैठक मे पूर्णिया पुलिस कप्तान विशाल शर्मा ने सभी थानाध्यक्ष से मॉब लिंचिंग मामले में सख्ती बरतने के आदेश दिए है।उन्होंने कहा कि ऐसे मामले आरोपी बक्शा नहीं जाय, जो भी नीरोधात्मक कार्यवाई हो उसे करें।बैठक में उन्होंने चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि से कार्यशाला आयोजन करने को कहा।उन्होंने जिले में बढ़ रहे अपराध और चोरी की घटना पर भी रोष जाहिर किया।उन्होंने पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में चोरी, लूट, डकैती के वाहनों, रात्रि गस्ती का कतिपय बिन्दुओं पर सत्यापन कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु सभी थानाध्यक्ष, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है।बैठक में हथियार सत्यापन की दिशा में आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि जिस व्यक्ति का सशस्त्र अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन जाँच हेतु भेजा जाता है, उसे निर्धारित समयाविधि के अंदर जाँच कर वापस लौटाए।उन्होंने पॉकेट पेंडिंग कांडों के निष्पादन हेतु सत्येंद्र कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, यातायात को नोडल पदाधिकारी बनाते हुए, चुनाव संपन्न होने के पश्चात् प्रत्येक दिन अनुसन्धानक को पुलिस केंद्र, पूर्णिया आकर इन कांडों तथा 01.05.2017 के पूर्व के सभी लंबित कांडों का निष्पादन करने हेतु कांड दैनिकी अंकित करते हुए अनुसन्धान पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।साथ ही सभी सम्बंधित सभी पुलिस अंचल निरीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी पॉकेट डिस्पोजल दिनांक-01.05.2017 के पूर्व के सभी लंबित कांडों की समीक्षा करने तथा पुलिस केंद्र, पूर्णिया में कैंप करते हुए कांड दैनिकी अंकित कराने तथा कांडों का निष्पादन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।अपराध गोष्ठी में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार पटना के जनता दरबार एवं अन्य वरीय पदाधिकारी से प्राप्त परिवादों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश किया गया।सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस निरीक्षक को अपने-अपने क्षेत्र में तम्बाकू नियंत्रण कानून का अनुपालन एवं दण्ड-व्यस्था सुचारू ढंग से चलाने हेतु कोटपा अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निर्देशित किया गया।

रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिंह

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