किशनगंज : एडिप योजनान्तर्गत जिला के सभी प्रखंडों में शिविर का किया जा रहा है आयोजन
एडिप योजनान्तर्गत भारत सरकार दिव्यांगजनो को कृत्रिम अंग उपकरण एवं सहायक उपकरण मुफ्त में उपलब्ध कराती है। सहायक उपकरण में अस्थि दिव्यगजनों के लिए व्हीलर चेयर, वैशाखी, ट्राईसाईकल, बैट्री चालित ट्राईसाईकिल, सीपी चेयर आदि, श्रावण दिव्याग के लिए श्रवण यन्त्र, दृष्टि दिव्याग के लिए स्मार्टफोन, ब्रेल कीट, इलेक्ट्रॉनिक छड़ी, आदि मुहैया कराने का प्रावधान है

किशनगंज, 25 नवंबर (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी, तुषार सिंगला के निर्देशानुसार भारत सरकार की सामाजिक न्याय एव अधिकारिता मंत्रालय की एडिप योजनान्तर्गत किशनगंज जिला के सभी प्रखंडों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एडिप योजनान्तर्गत भारत सरकार दिव्यांगजनो को कृत्रिम अंग उपकरण एवं सहायक उपकरण मुफ्त में उपलब्ध कराती है। सहायक उपकरण में अस्थि दिव्यगजनों के लिए व्हीलर चेयर, वैशाखी, ट्राईसाईकल, बैट्री चालित ट्राईसाईकिल, सीपी चेयर आदि, श्रावण दिव्याग के लिए श्रवण यन्त्र, दृष्टि दिव्याग के लिए स्मार्टफोन, ब्रेल कीट, इलेक्ट्रॉनिक छड़ी, आदि मुहैया कराने का प्रावधान है। इसके लिए सर्वप्रथम शिविर में परीक्षण दल द्वारा दिव्यगजनों का परीक्षण एव सहायक उपकरण हेतु पंजीकरण किया जाना है जिसमें आधर कार्ड, दिव्यागता प्रमाण पत्र (यु.डी.आई.डी कार्ड,) आय प्रमाण पत्र (Rs 22500 मासिक से कम) , 2(दो) पासपोर्ट साइज़ फोटो अनिवार्य है। यदि अंचल अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है तो मुखिया द्वारा उनके लेटर पेड पर जारी प्रमाण पत्र भी स्वीकार्य किया जायेगा। यु.डी.आईं.डी कार्ड के अनिवार्यता को देखते हुए जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को ऑन स्पाट यू.डी.आई.डी कार्ड जारी करने के व्यवस्था हेतु निर्देशित किया है। जिलान्तर्गत शिविर का आयोजन निम्न तिथि के अनुरूप सभी प्रखण्ड मुख्यालय में आयोजित होगी। गौर करे कि प्रखण्ड कार्यालय परिसर, किशनगंज में 27 नवंबर, प्रखण्ड कार्यालय परिसर, पोठिया 29 नवंबर प्रखण्ड कार्यालय परिसर, दिघलबैंक 30 नवंबर, प्रखण्ड कार्यालय परिसर, ठाकुरगंज 02 दिसंबर, प्रखण्ड कार्यालय परिसर, बहादुरगंज 04 दिसंबर, प्रखण्ड कार्यालय परिसर, टेढ़ागाछ 05 दिसंबर प्रखण्ड कार्यालय परिसर, कोचाधामन 06 दिसंबर 2023 परीक्षण शिविर का आयोजन के निमित्त आवश्यक तैयारी हेतु सहायक निर्देशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, किशनगंज, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल पदाधिकारी, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य पदाधिकारी, जिला बुनियाद केन्द्र, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, एवं अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिए गए है।