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प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के कार्यों में अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने एवं अनुशासनहीनता के आरोप में एक आवास सहायक 20 प्रतिशत मानदेय कटौती का दिया आदेश

अररिया (अब्दुल कैय्युम)।प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के कार्यों में अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने एवं अनुशासनहीनता के आरोप में उप विकास आयुक्त अररिया श्रीमती रोजी कुमारी द्वारा आदेश जारी कर श्री अब्दुस समद, ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत-बेलसरा, प्रखण्ड-रानीगंज के मूल मानदेय में 20 (बीस) प्रतिशत कटौती का दण्ड एक वर्ष के लिए अधिरोपित किया गया है।
उक्त के आदेशानुसार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रानीगंज के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री अब्दुस समद, ग्रामीण आवास सहायक से स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसका जबाव इनके द्वारा नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध असंतोषजनक उपलब्धि, ससमय कार्यों का निष्पादन नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण की मांग की गई। परन्तु इनके द्वारा उक्त स्पष्टीकरण का भी ससमय जबाव नहीं दिया गया। इस क्रम में पुनः आवास पूर्णता कार्य में लापरवाही, कार्य क्षेत्र एवं बैठक में अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया। जिसके आलोक में श्री अब्दुस समद, ग्रामीण आवास सहायक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का जवाब असंतोषजनक पाया गया।
उक्त वर्णित परिपेक्ष में
अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने एवं अनुशासनहीनता के आरोप में विभागीय पत्रांक 196, दिनांक 25.03.2022 के कंडिका-4 में निहित प्रावधान के तहत श्री अब्दुस समद, ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत-बेलसरा, प्रखण्ड-रानीगंज का मूल मानदेय में 20 (बीस) प्रतिशत कटौती का दण्ड एक वर्ष के लिए अधिरोपित किया गया है। आदेशानुसार अधिरोपित दण्ड से असंतुष्ट हैं तो 30 दिनों के अन्दर सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया जा सकता है।

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