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गैर – सरकारी/ निजी व्यवसायिक संस्थानों के कर्मियों हेतु मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का प्रावधान – जिला निर्वाचन पदाधिकारी

नवेंदु मिश्रा

मेदिनीनगर – जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान वाले दिन(13 मई)को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत गैर-सरकारी/ निजी/ व्यावसायिक संस्थाओं के कार्मिकों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान दिवस के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रवधान है।उक्त अधिनियम अनुसार मतदान के दिन अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कमी नहीं की जाएगी।यदि कोई नियोजक उक्त धाराओं के उल्लंघन करेगा तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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