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नवचयनित 153 अभ्यर्थियों को राजस्व कर्मचारी के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया गया..

गुड्डू कुमार सिंह-1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा आयोजित प्रथम इण्टर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2014 के आधार पर राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की कोटिवार सूची उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से 165 (एक सौ पैंसठ ) अभ्यर्थियों को पटना जिला आवंटित किया गया है।

2. राजस्व कर्मचारी के नियुक्ति प्राधिकार जिला पदाधिकारी हैं। जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह के निदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों के वांछित कागजातों के सत्यापन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति सहित अन्य सभी माध्यमों से सूचना दी गई थी। इसके आलोक में दिनांक 10.08.2022 से 16.08.2022 तक सफल अभ्यर्थियों के वांछित कागजातों का सत्यापन किया गया।

3. 165 अभ्यर्थियों में से 153 अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों को सत्यापन के लिए उपस्थित हुए। इन 153 अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों के जांचोपरांत एवं प्राप्त शपथ-पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

4. सफल अभ्यर्थियों को राजस्व कर्मचारी (वर्ग-03) के पद पर वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1900/- (लेवल-2) में औपबंधिक रूप से नियुक्त किया गया है।

5. यह नियुक्ति औपबंधिक एवं निम्नांकित शर्तों के अधीन हैः-

(i) उपर्युक्त राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति अस्थाई होगी। भविष्य में किसी समय यदि यह पाया जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा धोखाधड़ी या जालसाजी कर परीक्षा में सफलता प्राप्त की गई है, तो नियुक्ति रद्द करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की जायेगी और उनके विरूद्ध आपराधिकः मुकदमा भी चलाया जायेगा।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक 01.04.2003 के आलोक में योगदान के पश्चात् तीन महीने के अन्दर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर ही नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि निर्गत की जायेगी। यदि तीन माह के अन्दर नियुक्ति की सम्पुष्टि नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी के वेतन की निकासी तब तक नहीं की जायेगी, जब तक नियुक्ति की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।

(iii) योगदान के पश्चात् राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा।

(iv) यह अनुशंसा माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर एल०पी०ए० संख्या-276 / 2020 में पारित होनेवाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

(v) नियुक्त अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

(vi) यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेख के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(vii) सभी नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 07 दिनों के अंदर जिला स्थापना शाखा, पटना (पटना समाहरणालय, हिन्दी भवन, छज्जूबाग, पटना) में निम्नलिखित कागजातों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं छायाप्रति के साथ अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे:-

* योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

* योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

* योगदान के समय अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

* योगदान के समय अभ्यर्थियों को नशामुक्ति से संबंधित शपथ पत्र मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

* योगदान के समय अभ्यर्थियों को पूर्व में नियोजित/पदस्थापित कार्यालय से अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

* योगदान के समय अभ्यर्थियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

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