*जिलाधिकारी द्वारा हुई वृहत् कार्रवाई।*
निलंबित लिपिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित*
*श्री अबी सिन्हा, तत्कालीन लिपिक(निलंबित) अनुमंडल कार्यालय दानापुर संप्रति मुख्यालय प्रखंड कार्यालय धनरूआ के विरुद्ध हुई कार्रवाई।*
त्रिलोकी नाथ प्रसाद श्री अबी सिन्हा तत्कालीन लिपिक निलंबित अनुमंडल कार्यालय दानापुर संप्रति मुख्यालय प्रखंड कार्यालय धनरूआ के विरुद्ध प्रपत्र क गठित किया गया था। श्री सिन्हा के विरुद्ध अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा आयुक्त पटना प्रमंडल पटना के द्वारा 12 अगस्त 2018 को किये गये औचक निरीक्षण में अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित किया गया था। श्री सिन्हा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता विभागीय जांच पटना को संचालन पदाधिकारी तथा अवर निर्वाचन पदाधिकारी दानापुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
कर्मी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु विभिन्न तिथियों में नोटिस निर्गत किया गया किंतु निर्धारित तिथियों में वे लगातार अनुपस्थित रहे जिसके फलस्वरूप कारण पृच्छा भी दाखिल नहीं किया गया। न्यायालय में सुनवाई हेतु 13 तिथियों में उन्हेंअपना पक्ष रखने हेतु समय दिया गया किंतु वे लगातार अनुपस्थित रहे। संबंधित कर्मी बिना सूचना के कार्यालय एवं मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे तथा पूछे गए स्पष्टीकरण का जवाब देना जरूरी नहीं समझा।संचालन पदाधिकारी ने अपने मंतव्य में अंकित किया कि संबंधित कर्मी बिना सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के अभ्यस्त हैं तथा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं।
बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के अनुसार सभी सरकारी सेवक सदा पूरी शील ,निष्ठा रखेंगे,कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखेंगे तथा ऐसा कोई काम ना करेंगे जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो।
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उपलब्ध साक्ष्य के समीक्षा के उपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए जिलाधिकारी ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड आरोपित किया है जो आदेश निर्गत की तिथि से लागू है।