*राशन कार्ड बनाने के लिए नोटरीकृत हलफनामा (notarized affidavit) की जरूरत नहीं है बल्कि स्वघोषित शपथ पत्र (self declaration) का प्रावधान किया गया है।*
त्रिलोकी नाथ प्रसाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत नए राशन कार्ड प्राप्त करने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 में प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत नया राशन कार्ड बनाने हेतु प्रपत्र ‘क’तथा कार्ड में सदस्यों का नाम जोड़ने आदि के लिए प्रपत्र ‘ख’ में आवेदन विहित किया गया है और इसे बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है। इन दोनों प्रपत्रों में शपथ पत्र का प्रावधान है जिसे कोरोना संक्रमण काल में जीविका के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले आवेदनों के लिए शिथिल करते हुए स्वघोषित शपथ पत्र (self declaration) लेने का प्रावधान किया गया है। अतएव सभी प्रकार के आवेदनों के लिए प्रपत्र ‘क’ एवं ‘ख ‘के साथ नोटरीकृत हलफनामा (notarized affidavit) के स्थान पर स्वघोषणा(self declaration) का प्रावधान किया गया है।
जिलाधिकारी ने इस आशय का पत्र सभी अनुमंडल पदाधिकारी को देते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ,सभी आपूर्ति निरीक्षक, सभी पणन पदाधिकारी को अनुपालन कराने हेतु संसूचित किया है।