किशनगंज : 10 जून से अंतर्राज्यीय खनिज परिवहन के लिए ई-ट्रांजिट पास अनिवार्य, डीएम ने जागरूकता वाहन को दिखाई हरी झंडी

किशनगंज, 10 जून (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, बिहार में अवैध खनन और खनिज परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अन्य राज्यों से लघु खनिज लेकर बिहार में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के लिए 10 जून से इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत बिना ई-ट्रांजिट पास के खनिज परिवहन करने पर संबंधित वाहन संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नई व्यवस्था के व्यापक प्रचार-प्रसार और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को जिलाधिकारी विशाल राज ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर वाहन मालिकों, ट्रांसपोर्टरों और खनिज कारोबारियों को आईएसटीपी व्यवस्था की जानकारी देगा।
खान एवं भूतत्व विभाग के अनुसार अन्य राज्यों से बालू, गिट्टी, पत्थर, मोरंग समेत अन्य लघु खनिज लेकर बिहार आने वाले सभी वाहनों का आईएसटीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद वाहन मालिकों को मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से वे ट्रांजिट पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
विभाग ने बताया कि पंजीकरण की प्रक्रिया पहले से शुरू कर दी गई है। वाहन मालिक अभी से अपने वाहनों का पंजीकरण कर सकते हैं, ताकि नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। खनिज स्रोत स्थल से परिवहन चालान जारी होने के छह घंटे के भीतर ट्रांजिट पास प्राप्त करना आवश्यक होगा।
नई व्यवस्था के तहत खनिज की मात्रा वजन के आधार पर दर्ज होने पर 60 रुपये प्रति टन तथा आयतन के आधार पर दर्ज होने पर 85 रुपये प्रति घनमीटर शुल्क निर्धारित किया गया है। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। सफल भुगतान के लगभग 30 सेकेंड बाद ट्रांजिट पास स्वतः जारी हो जाएगा।
परिवहन के दौरान वाहन चालक के पास ट्रांजिट पास के साथ संबंधित राज्य से जारी वैध खनिज परिवहन चालान रखना भी अनिवार्य होगा। जांच के दौरान इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं मिलने पर बिहार खनिज नियमावली 2019 एवं संशोधित 2026 के प्रावधानों के तहत जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित लोगों से समय रहते पंजीकरण कर नई व्यवस्था का पालन करने की अपील की है।



