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सीबीआई के एक मामले में अदालत ने तत्कालीन संसद सदस्य (राज्य सभा) एवं दो अन्य को दोषी ठहराया।।…

गुड्डु कुमार सिह:-सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, दिल्ली ने सीबीआई के एक मामले में तत्कालीन संसद सदस्य (राज्य सभा) श्री अनिल कुमार साहनी; उक्त सांसद के तत्कालीन निजी सहायक श्री अरविन्द तिवारी @अरविन्द कुमार एवं एअर इंडिया के कार्यालय अधीक्षक (यातायात) श्री एन.एस.नायर को आज दोषी ठहराया।

सीबीआई ने श्री अनिल कुमार साहनी, सांसद (राज्य सभा) और अन्यों के विरुद्ध दिनाँक 31.10.2013 को वर्तमान मामला दर्ज किया । यह आरोप है कि वर्ष 2012 के दौरान, श्री अनिल कुमार साहनी ने अन्य साथियों के साथ कथित हवाई यात्रा पर खर्च 9,49,270/- रु. की अनुचित प्रतिपूर्ति(Reimbursement) का दावा करके भारत सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से मैसर्स एयर क्रूज़ ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली एवं अन्यों के साथ मिलकर षडयंत्र किया।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि श्री अनिल कुमार साहनी ने अन्य आरोपियों के साथ षडयंत्र किया और वास्तविक यात्रा किए बिना जाली टिकट और बोर्डिंग पास का प्रयोग करके धोखाधड़ी से टीए / डीए की निकासी का प्रयास किया।

जांच के बाद दिनांक 23.10.2015 को श्री अनिल कुमार साहनी एवं अन्यों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया।

मामलें में सजा के स्वरूप (Argument on quantum of sentence)
पर बहस हेतु दिनाँक 31.08.2022 निर्धारित किया गया है।

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