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किशनगंज : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी कोषांगों द्वारा किये जा रहे कार्यों की हुई समीक्षा।

किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि दिनांक 09.09.2022 को नगरपालिका निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आदर्श आचार संहिता) लागू हो गया है। आदर्श आचार संहिता जिला के संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में लागू रहेगा जो विधिवत रूप से मतगणना परिणाम घोषणा होने तक लागू रहेगा। आदर्श आचार संहिता का सख्ती के साथ प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। समाहरणालय स्थित सभागार में सभी कोषांग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारी के साथ आहूत समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं सफल संचालन के निमित सभी नोडल पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। कोषांगों के सभी कार्य ससमय निष्पादित हो जाय, इसे सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि नोडल पदाधिकारी प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यों का चेकलिस्ट तैयार करें तथा उसी अनुरूप शत-प्रतिशत कार्य संपादित कराना सुनिश्चित करें।उन्होंने सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया कि कोषांगों के कार्यों का लगातार अनुश्रवण करेंगे तथा ससमय सभी कार्य निष्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि किसी भी प्रकार की चूक नहीं होने पाए। कार्मिक कोषांग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मतदान एवं मतगणना के लिए अधिकारियों एवं कर्मियों का डाटा बेस ससमय अपडेट कर लिया जाय। इसके साथ ही टेक्निकल कार्मिकों का डाटा बेस भी अपडेट कर लिया जाय। मतदान कार्य में महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति नहीं करनी है। महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति मतगणना केंद्र पर करनी है। जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण कोषांग को निर्देश दिया कि मतदान एवं मतगणना कर्मियों को अच्छे तरीके से प्रशिक्षित करें ताकि मतदान एवं मतगणना के दौरान परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। प्रशिक्षण स्थल पर कार्मिकों के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं तथा अन्य संसाधनों की समुचित व्यवस्था की जाय।विदित हो कि दिनांक-16 सितंबर से मतदान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। 10 सितंबर को मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ईवीएम कोषांग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इस कोषांग को विशेष ध्यान देना है। ससमय एफएलसी कार्य अच्छे तरीके से पूर्ण कराएं। एफएलसी कार्य की सतत निगरानी आवश्यक है। एफएलसी कार्य के उपरांत ईवीएम का भंडारण समुचित एवं सुरक्षित तरीके से किया जाय। लगभग 500 बीयू और सीयू का एफएलसी किया जा चुका है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि स्ट्रॉंग रूम से लेकर मतगणना स्थल तक का मूवमेंट प्लान तैयार करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाय। उक्त स्थल पर बैरिकेडिंग, पार्टीशन, टेबलिंग आदि कार्य ससमय करा लिया जाय। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम, काउंटिंग हॉल में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी, निर्बाध इंटरनेट आदि की व्यवस्था की जाय। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देश के आलोक में मतगणना केन्द्र पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। तीनों पदों के लिए अलग-अलग मतगणना कक्ष रखें जायेंगे ताकि कोई भी किसी में मिल न सके और पारदर्शी तरीके से मतगणना सम्पन्न हो सके। मतपत्र छपाई हेतु स्थानीय प्रेस अधिग्रहण, धारा 144 लागू करने, निरोधात्मक कार्रवाई, शस्त्र सत्यापन, संवेदनशील बूथ चिन्हिकरण, ईवीएम कमिसनिंग आदि के बिंदु पर भी समीक्षा की गई। दिनांक 23 सितंबर से शस्त्र सत्यापन प्रारंभ किया जाना है। उल्लेखनीय है कि जिला स्तर से भोजनादि कार्य हेतु प्रकाशित निविदा में निर्धारित ₹50000/-बैंक ड्राफ्ट के शर्त को संशोधित कर ₹20000/-किया जा चुका है। निविदा में सफल संवेदक को निर्वाचन के दौरान भोजन आदि आपूर्ति का कार्य निर्धारित दर पर आपूर्ति हेतु आवंटित किया जाना है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, मनन राम, अपर समाहर्त्ता (लो.शि.नि.) प्रमोद कुमार राम सहित सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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