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एडीजे सात अरबिंद ने पुलिस आरक्षी महानिदेशक को लिखा पत्र,

अनील कुमार मिश्र,औरंगाबाद (बिहार):- अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि कासमा थाना कांड संख्या 08/2003 जो धारा 302/34 से सम्बंधित है यह वाद 18 साल पुरानी है, कई वर्षों से साक्ष्य पर यह वाद लम्बित है,उच्च न्यायालय पटना के आपराधिक विविध वाद 16294/18 में दिनांक 19. 06. 18 को पारित आदेश में उपरोक्त वाद के विचारण प्रथमिकता के साथ शिघ्रता से दो बर्ष में करने का फैसला था, किन्तु नयायालय के आदेश के बाद भी आई ओ विश्वनाथ सिंह, कृष्ण मोहन प्रसाद ,गवाही देने आज तक न्यायालय में नहीं आए हैं,इसलिए न्यायालय द्वारा 20.01.21को स्मारपत्र भी भेजा गया था,आरक्षी महानिदेशक से कहा गया है कि आप हाई कोर्ट पटना के आदेश का अनुपालन कराते हुए 04. 10. 2021 को उपस्थित हेतु निर्देशित करे।