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बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने हेतु किसी भी तरह के डर , भय या प्रलोभन से मतदाताओं को मुक्त रखा जाना आवश्यक ।।…

गुड्डू कुमार सिंह :-इस निमित्त आम जनों को सूचित किया जाता है कि नकद या अन्य कोई सामग्री रिश्वत के रूप में मतदाताओं के मताधिकार को प्रभावित करने के लिए देना या लेना भारतीय दंड संहिता की धारा 17 1C के तहत दंडनीय अपराध है तथा उस व्यक्ति को 1 साल के लिए कैद,जुर्माना अथवा दोनों मिल सकती है ।अभ्यर्थी को डराना धमकाना या किसी तरह की क्षति पहुंचाना भारतीय दंड संहिता के धारा 17 1C के तहत दंडनीय अपराध है, तथा उस व्यक्ति को 1 साल के लिए कैद अथवा जुर्माना अथवा दोनों की सजा मिल सकती है ।ऐसे मामलों में दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई के लिए फ्लाइंग स्क्वायड टीम का गठन किया गया है। आम नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि रिश्वत लेने या देने से बचेंगे तथा जिस किसी के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है अथवा रिश्वत दिया जा रहा है उसकी सूचना शिकायत अनुश्रवण कोषांग के अंतर्गत जिला नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या 06182 248701 पर देंगे जो रात दिन कार्य कर रहा है।

 

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