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सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिल की स्थापना हेतु प्राथमिक सहकारी समिति के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ

त्रिलोकी नाथ प्रसाद/रैयाम एवं सकरी में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना किया जाना है। इसके लिए रैयाम एवं सकरी में प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समितियों के गठन की अनुमति सहकारिता विभाग द्वारा दिया गया है। इन चीनी मिल सहकारी समितियों के सदस्य क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसान होंगें। विभागीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए यथाशीघ्र सहकारी समिति के निबंधन की कार्रवाई पूर्ण की जायः-माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, श्री राम कृपाल यादव

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम-1935 के तहत रैयाम प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति एवं सकरी प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के गठन की कार्रवाई प्रारंभ।

प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समितियों के गठन हेतु इच्छुक किसानों का समूह तैयार करने एवं समिति निबंधन हेतु आवश्यक कागजात तैयार करने हेतु दो सदस्यीय संगठनकर्ता समिति (Organizer Committee) का गठन।

प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समितियों के गठन हेतु विशेष पोर्टल तैयार।

रैयाम एवं सकरी में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना हेतु बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम-1935 के तहत रैयाम प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति एवं सकरी प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के गठन एवं निबंधन किया जाना है।

आज दिनांक-17.06.2026 को माननीय मंत्री सहकारिता विभाग श्री राम कृपाल यादव ने सकरी एवं रैयाम में सहकारी चीनी मिल स्थापना एवं चीनी मिल सहकारी समिति के गठन के कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि यथाशीघ्र सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए सहकारी समिति के निबंधन की कार्रवाई पूर्ण की जाय। उन्होंने कृषि को लाभप्रद बनाने एवं किसानों के आय में वृद्धि हेतु राज्य सरकार की संकल्प को दोहराया।

सकरी एवं रैयाम में सहकारी चीनी मिल की स्थापना हेतु आयोजन क्षेत्र का निर्धारण करते हुए इससे संबंधित अधिसूचना गन्ना उद्योग विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। रैयाम चीनी मिल हेतु मधुबनी जिले के 438 गांव एवं दरभंगा जिले के 580 गांव तथा सकरी चीनी मिल हेतु मधुबनी जिले के 686 गांव एवं दरभंगा जिले के 697 गांव को आरक्षित किया गया है।

निर्धारित आयोजन क्षेत्र से गन्ना किसानों एवं गन्ना की खेती हेतु इच्छुक किसानों को सम्मिलित करते हुए बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम-1935 के तहत रैयाम प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति एवं सकरी प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के गठन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

प्रस्तावित प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता हेतु, ऐसे व्यक्ति जो समिति के कार्यक्षेत्र में न्यूनतम 100 डीसीमिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन करते हो अथवा उक्त रकवा में गन्ना उत्पादन की इच्छा रखते हों, पात्र होंगें। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं महिला किसान, जो न्यूनतम 50 डीसीमिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन अथवा गन्ना उत्पादन करने की इच्छा रखते हों, समिति के सदस्य बन सकेंगें। सदस्यता हेतु इच्छुक प्रत्येक किसान को कृषि विभाग के DBT Portal पर निबंधित होना अनिवार्य होगा। समिति के सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क 500 रूपये एवं एक हिस्से का मूल्य 1000 रूपये निर्धारित किया गया है।

प्रस्तावित दोनों प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समितियों के गठन हेतु इच्छुक किसानों का समूह तैयार करने एवं समिति निबंधन हेतु आवश्यक कागजात तैयार करने हेतु दो सदस्यीय संगठनकर्ता समिति (Organizer Committee) का गठन संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमण्डल द्वारा कर दिया गया है।

संगठनकर्ता समिति द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के किसानों के बीच गन्ने की खेती तथा चीनी मिल सहकारी समिति के सदस्य बनने हेतु पंचायत/ गांव स्तर पर जागरूकता एवं जनसपंर्क कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक-17.06.2026 को सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों द्वारा सकरी एवं रैयाम में प्रस्तावित सहकारी चीनी
मिल के सदस्य बनने हेतु जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान के तहत दरभंगा जिले के प्रखण्ड हनुमान नगर, मनीगाछी एवं मधुबनी जिले के अंधराटाढ़ी एवं लदनियां में किसान गोष्टी कर किसानों को सहकारी समिति में जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान इच्छुक किसानों को प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति से जुड़ने से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया गया।

प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समितियों के सदस्य बनने हेतु आवेदन देने के लिए सहकारिता विभाग के द्वारा विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। इसे दोनों प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समितियों के सदस्य बनने हेतु इच्छुक किसानों को आवेदन देने हेतु यथाशीघ्र लॉन्च किया जायेगा।

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