District Adminstrationकिशनगंजब्रेकिंग न्यूज़राज्य

किशनगंज : विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत डीएम ने लाभुको के बीच किया प्रोत्साहन राशि का वितरण।

किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, जिला सभागार में डीएम श्रीकान्त शास्त्री, के द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोषांग अंतर्गत संचालित विवाह प्रोत्साहन योजनाओं के लाभुकों के बीच सावधि जमा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इसमें मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनान्तर्गत 08 विवाहित दम्पत्तियों को एक लाख रूपये का सावधि जमा प्रमाण पत्र (FD) का वितरण किया गया एवं मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 02 विवाहित दम्पत्तियों को एक लाख रूपये का सावधि जमा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। योजनाओं से संबंधित जानकारी साझा करते हुए मो॰ मिनहाजुद्दीन, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, द्वारा बताया गया कि विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना की राशि का लाभ प्राप्त करने हेतु निम्न पात्रता है-मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, बिहार राज्य के वर/वधू जिसमें किसी एक का बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। विवाह के दो वर्ष के अन्दर आवेदन करना अनिवार्य है। अन्तर्जातीय विवाह होना चाहिए, अन्तधार्मिक नहीं। आवेदन वर के गृह जिले में भरे जायेगें, वर अन्य राज्य के निवासी होने के स्थिति में आवेदन वधू के गृह जिले में भरें जायेगें। वधू के नाम से सावधि जमा प्रमाण पत्र दिया जाता है। आवेदन विवाह के दो वर्ष के अन्दर करना अनिवार्य है। विवाहित दम्पत्ति में से दिव्यांग वर/वधू के नाम से सावधि जमा प्रमाण पत्र दिया जाता है। दिव्यांग वर/वधू के गृह जिले में आवेदन देना अनिवार्य है। उक्त दोनों योजनाओं के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि एक लाख रूपये का सावधि जमा प्रमाण पत्र 03 वर्ष की लॉक अवधि के साथ प्रदान किया जाता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button