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भोजपुर:-स्टेट बार कौंसिल पटना ने चुनाव से वंचित अधिवक्ताओ के आवेदन पर बार एसोसिएशन पीरो के चुनाव पर लगाई रोक।…

गुड्डू कुमार सिंह:-पीरो ।बार एसोसिएशन पीरो में 24 अप्रैल को होने वाले चुनाव में बार एसोसिएशन पीरो के निवार्ची पदाधिकारी व वर्तमान महासचीव द्वारा र्दुभावना से ग्रसित होकर 03 निववर्तमान पदाधिकारी समेत दर्जनो अधिवक्ता मतदाताओ का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था।जिससे क्षुब्ध अधिवक्ताओ ने श्यामा पाण्डेय के नेतृत्व में 11 अप्रैल मंगलवार को स्टेट बार कौसिंल पटना के महासचीव से मिलकर गुहार लगाई थी ।जिसके संर्दभ में स्टेट बार कौसिल पटना के महासचीव ने स्टेट बार कौसिल पटना के पंत्राक 977/23 दिनांक 15/04/2023 के अलोक में दो माह के अन्दर त्रिस्तरीय कमीटी का गठन करते हुए मतदान से वंचित मतदाताओ का नाम मतदाता सुची में जोडते हुए दो माह के अन्दर मामले का निस्तारण करते हुए चुनाव कराने का निर्देश दिए हैं।
तब तक बार एसोसिएशन पीरो के चुनाव पर भी रोक लगा दी है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के महासचिव प्रफुलचन्द दिवेदी ने कहा की बिना त्रिस्तरीय कमीटी गठन किये बिना चुनाव पदाधिकारी कि नियुक्ती न्याय संगत नही है इस मामले को निर्वाचन पदाधिकारी को अग्रसारित करते हुए इस मामलें को निष्पादन करने की वकालत की ,वही निवार्ची पदाधिकारी प्रेमचन्द्र झा ने इस मामलें में तत्काल संज्ञान लेते हुए बार एसोसिएशन पीरो के अध्यक्ष , महासचीव व निवार्ची पदाधिकारी से स्पष्टीकरण देते हुए दो माह के अन्दर सभी वंचित अधिवक्ताओं का नाम जोडते हुए मतदान कराने का आदेश जारी किया है।

वही जीला बार एसोसिएशन के महासचीव जयंन्त कुमार ने स्टेट बार कौसिल पटना के आदेश को सम्मान जनक बताते हुए हर्ष व्यक्त किया है।इसी मामलें में बार एसोसिएशन पीरो के महासचीव पद के प्रत्याशी श्यामानन्द पाण्डेय ने स्टेट बार कौंसिल पटना के आदेश को न्याय संगत बताते हुए चुनाव से वंचित अधिवक्ताओ के हक में निर्णय बताते हुए प्रसन्न्ता व्यक्त की है।वही आवेदक शशि कुमार सुमन ने बार कौसिल पटना के आदेश पर आभार व्यक्त करते हुए आदेश को मतदान से वंचित अधिवक्ताओ के हक में बताया है।जहा एक तरफ वंचित मतदाताओं में हर्ष व्याप्त है वही विरोधी खेमे में मायूसी छाई है।वही स्टेट बार कौसिंल पटना के इस निर्णय से खुश निववर्तमान सहायक सचीव निर्मल कुमार श्रीवास्तव द्वारा बार एसोसिएसन में अल्पाहार की व्यवस्था की गई है।

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