नये विधान सभा भवन में पंचम झारखण्ड विधान सभा का एकादश (बजट सत्र) दिनांक-24.03.2023 तक निर्धारित है।

भारती मिश्रा:– उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के संयुक्तादेश के आलोक में विधान सभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेगें। इसके आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधान सभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर राँची द्वारा धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड विधान सभा (नया विधान सभा) परिसर के 750 मीटर के दायरे में 5 या 5 से अधिक एक जगह पर जमा होना या चलना, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम – बारूद आदि लेकर निकलना या चलना, किसी प्रकार का हरवे – हथियार जैसे तीर धनुष, गड़ासा – भाला, डंडा – लाठी, आदि लेकर चलना है या निकलना, किसी प्रकार का धरना- प्रदर्शन, रैली, जुलूस, आम सभा का आयोजन करना मना है, किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी काम में लगे कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को छोड़कर) निषेधाज्ञा लागू की गई है|
यह निषेधाज्ञा दिनांक 27.02.2023 के प्रातः 06.00 बजे से दिनांक-24.03.2023 के रात्रि 11:30 बजे तक के लिए लागू रहेगा।